यातायात व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस द्वारा चलाया गया विशेष अभियान, शराब सेवन, बिना लाइसेंस व हेलमेट वालों पर चालानी कार्यवाही की गई

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बालोद पुलिस द्वारा विगत दो दिनों मे विशेष अभियान चलाकर लगभग 1500 वाहन चालको को रोककर समझाईस दिया गया खामियां पाये जाने वाले वाहन चालको पर किया गया चालानी कार्यवाही।

दो दिन में एम व्ही एक्ट के कुल 158 प्रकरण में 39,400 समन शुल्क का किया गया चालानी कार्यवाही ।

16 शराब सेवन कर वाहन चलाना एवं 01 प्रकरण में वाहन के दस्तावेज पेश नहीं करना कुल 17 प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना है।

03 शराब सेवन के वाहन चालन के विरूद्व न्यायालय में हुआ 55,500 रूपये का जुर्माना। शेष 14 प्रकरण का जुर्माना किया जाना है।

पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद, जिला बालोद (छ0ग0) सदानंद कुमार के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम के मार्गदर्शन एवं समस्त राजपत्रित अधिकारी पुलिस जिला बालोद (छ0ग0) के पर्यवेक्षण में जिला बालोद के समस्त थाना/चौकी प्रभारी एवं यातायात बालोद द्वारा दिनांक 10.02.2022 से 18.00 बजे तक एवं 11.02.2022 को 13.00 बजे से 18.00 बजे तक विशेष अभियान चलाकर नाबालिक वाहन चालको, शराब सेवन कर वाहन नहीं चलाने एवं दुपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाकर वाहन नहीं चलाने, बिना हेलमेट वाहन नही चलाने हेतु आम जनता को समझाईस दिया गया। मौके पर वाहन के दस्तावेज चेक किया गया खामियां पाये जाने वाले चालको के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है। इस वाहन चेकिंग के दौरान लगभग 1500 वाहन चालको का रोककर समझाईस दिया गया वाहनो के दस्तावेज चेक किया गया वाहन के दस्तावेज में खामियां पाये जाने पर, शराब सेवन कर वाहन चलाते पाये जाने पर, बिना सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाते पाये जाने, एवं बिना हेलमेट लगाएं वाहन चालन करते पाये जाने मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही किया गया।

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शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों कुल 16 चालको के विरूद्ध कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिसमें एक चालक को शराब सेवन कर वाहन चलाने एवं मौके पर वाहन के दस्तावेज पेश नही करने पर 10,500 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दूसरे वाहन चालक को शराब सेवन कर, बिना लायसेंस के वाहन चलाने पर 15,500 रू. एवं वाहन मालिक जिसने बिना लायसेंस के वाहन चालन करने दिया जिस कारण वाहन मालिक को 5000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। तिसरे वाहन चालक जो शराब सेवन कर मौके पर वाहन के दस्तावेज पेश नहीं करना, बिना लायसेंस, बिना बीमा के वाहन चला रहे थे उन्हे मान. न्यायालय द्वारा 17500 रू. रूपये से एवं वाहन मलिक जिसने बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के वाहन चालन करने दिया गया जिस पर वाहन मालिक को 7000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार कुल 03 शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले प्रकरणो में माननीय न्यायालय द्वारा कुल 55,500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार की वाहनों की चेकिंग का उद्देश्य चोरी किए गये वाहनों की रिकवरी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाकर सड़क दुर्घटना की संख्या में कमी लाना एवं अवैध परिवहन को रोकना है। इस प्रकार की चेकिंग से आम जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा। आम जनता एवं राहगीरों की सुरक्षा के लिए बालोद पुलिस सदैव तत्पर है। सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है एवं बीच-बीच में इसी प्रकार की सघन वाहन चेकिंग भी की जाती रहेगी।

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