जगदलपुर। जनहित के मुद्दों पर लगातार मुखरता दिखाने वाले बस्तर सांसद दीपक बैज ने लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के जरिए कोरोना उपचार में मनमानी वसूली का मामला उठाया। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से प्रश्न किया कि क्या निजी अस्पताल कोविड-19 के उपचार की दरों के निर्धारण नहीं होने के कारण उपचार हेतु भर्ती हुए रोगियों से मनमानी राशि वसूल कर रहे हैं? यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार कोविड-19 के रोगियों के उपचार हेतु निजी अस्पतालों के लिए दर निर्धारित करने पर विचार कर रही है ताकि अस्पताल जनसाधारण से उपचार के लिए मनमानी राशि न वसूल सकें और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है। जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण द्वारा कहा गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के लिए निजी क्षेत्र की सेवाएं लेने सहित कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधाओं का एक नेटवर्क बनाने और संचालित करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न कोविड-19 संबंधित सुविधाओं परीक्षणों आदि की उचित दरें निर्धारित करने की भी सलाह दी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पैनल बद्ध अस्पतालों में सभी पात्र लाभार्थियों हेतु कोविड-19 के लिए परीक्षण और उपचार पैकेज निर्धारित किया गया है। गरीबों से मनमाने ढंग से पैसे वसूलने वाले निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य नैदानिक स्थापना अधिनियम के तहत किए गए प्रावधानों का उपयोग कर सकते हैं।