जगदलपुर। जिला व सत्र न्यायालय ने मंगलवार को बलात्कार मामले में एक महत्वपूर्ण फैसले में सीएएफ पोखरण बटालियन आरक्षक पूरी को दस वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई है।
सहायक लोक अभियोजक रेखा यादव ने बताया कि बस्तर जिले के बस्तर थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार 27अगस्त 2020 को नाबालिग युवती के साथ शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार मामले में सीएएफ 19 पोखरण बटालियन के रुपेश कुमार पूरी के खिलाफ भारतीय दंड़ संहिता की धारा 376(2)ढ़ के तहत प्रकरण दर्ज कर जेल भेज दिया गया। विद्वान न्यायाधीश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार प्रधान ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद 21 फरवरी 2022 को महत्वपूर्ण फैसले में अभियुक्त रूपेश कुमार पुरी को धारा 376 (2) (ढ) भा.द.सं. के आरोप में दोषसिद्धी पर दस वर्ष कठोर कारावास तथा 10,000/- रूपये (दस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डादिष्ट किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को पांच माह का कठोर कारावास की सजा अलग से भुगतना पड़ेगा। ज्ञात हो कि पूर्व में आरक्षक रुपेश कुमार पूरी ने तीन माह तक (27 अगस्त से 28 नवंबर) न्यायिक अभिरक्षा में जेल में था और उसे जमानत मिल गई थी।