गुंडरदेही – रेत माफिया द्वारा आरक्षक पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस पैदल गुंडरदेही थाने से धमतरी चौक जनपद होते हुए व्यवहार न्यायालय पेश किया गया। जहां न्यायालय के न्यायधीश पंकज दीक्षित ने दोनो आरोपियों के खिलाफ धारा 186-IPC, 294-IPC, 307-IPC, 332-IPC, 34-IPC, 353-IPC, 506(B)-IPC के तहत कार्यवाही करते हुए दोनो आरोपियों को जेल भेजा गया।
पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के मार्गदर्शन, अतिरिक्त अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम के निर्देशन, पुलिस अनुवीभागीय अधिकारी गुंडरदेही सोनसाय मौर्य के पर्यवेक्षण मे अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध रेत चोरी करने की शिकायत मिलने पर दिनांक 25.02.2022 को तसीलदार गुंडरदेही विनोद साहू के नेतृत्व मे थाना गुंडरदेही की टीम रेड कार्यवाही के लिए चंदनबिरही एनिकट की ओर रवाना हुआ, टीम को देखकर रेत तस्कर बबलू निषाद जोर जोर से चिल्ला कर भागो भागो कहकर माँ बहन की गाली देकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने लगा, इतने मे आरोपी बबलू उर्फ़ मिथलेश निषाद, खिलेश्वर साहू, राजा देवार, बबलू देवार चारो मिलकर रेड कार्यवाही मे गये आरक्षक दमन वर्मा के हांथो को पकड़कर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से प्राण घातक हमला कर फरार हो गये।
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थाना गुंडरदेही मे अपराध क्रमांक 49/22 धारा 294, 506 b, 186, 353, 332, 307, 34 IPC कायम कर दिनांक 26.02.2022 को आरोपी बबलू उर्फ मिथलेश निषाद, खिलेश्वर साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। फरार आरोपी बबलू देवार, राजा देवार का पता तलाश जारी है।
नाम आरोपी
01.बबलू उर्फ मिथलेश निषाद पिता रामसेवक निषाद उम्र 22 साल] 02.खिलेश्वर साहू पिता गामा राम साहू उम्र 18साल् 02 माह सकीनान रेंगाकठेरा थाना गुंडरदेही