यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर किया जाएंगा लगातार चालानी कार्यवाही

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आज दिनांक 29.06.2022 को एम व्ही एक्ट के कुल 21 प्रकरण में समन शुल्क 6,300 रूपये का किया गया चालानी कार्यवाही । पुलिस अधीक्षक बालोद जितेन्द्र यादव के निर्देष पर, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम एवं उप पुलिस अधीक्षक राजेष बांगडे के मार्गदर्षन एवं प्रभारी यातायात श्री दिलेष्वर चंद्रवंषी के नेतृत्व में आज दिनांक 29.06.2022 को विषेष अभियान चलाकर शराब सेवन कर वाहन चलाने, दुपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाकर वाहन चलाने एवं मौके पर वाहन के दस्तावेज पेष नहीं करना एवं अन्य मोटरयान अधिनियम् के धाराओं के उल्लघंन करने वाले चालको के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत् निम्नानुसार कार्यवाही की गई है

दिनांक 27.06.2022 को मो.सा. वाहन क्रमांक सी.जी. 24 एस 0526 के चालक किषुन विष्वकर्मा पिता स्व. गणपत विष्वकर्मा उम्र 44 वर्ष साकिन भैंसबोड़ थान व जिला बालोद को बिना लायसेंस, शराब सेवन कर वाहन चलाते पाये जाने पर मौके पर पंचनामा भरकर कायमी किया गया जिसे आज दिनांक 29.06.2022 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेष न्यायालय द्वारा 15,000/- अर्थदण्ड से दण्डितकिया गया है।

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आज दिनांक 29.06.2022 को ट्रक वाहन क्रमांक सी.जी. 21 एफ 8260 का चालक दीपक पिता बृजबिहारी उम्र 35 वर्ष साकिन भिलाई थाना जामुल के द्वारा शराब सेवन कर वाहन चलाते पाये जाने पर मौके पर पंचनामा भरकर कायमी किया गया है जिसे कल दिनांक को माननीय न्यायलय के समक्ष पेष किया जाना है। मौके पर वाहन के दस्तावेज पेष नहीं करना – 08 प्रकरण समन शुल्क 2400/- नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना – 07 प्रकरण समन शुल्क 2100/- दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाना – 04 प्रकरण समन शुल्क 1200/-06. बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के दोपहिया वाहन चलाना – 02 प्रकरण समन शुल्क 600 /-सी.एफ.प्रकरण- 21 समन शुल्क – 6,300 रूपये मान. न्यायालय में पेष प्रकरण – 01 कुल प्रकरण 22 में समन शुल्क 6,300 न्याया. फैसला प्रकरण 01 में अर्थदण्ड – 15,000/-