आज दिनांक 19.05.22 एवं दिनांक 13.06.2022 को थाना गुरूर क्षेत्र अंतर्गत आवेदक गणो ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनकी नाबालिक पुत्री(गुमनाम) को अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिक जानते हुए उसके वैध संरक्षण की संरक्षता से बहला फुसला भगा ले गया कि रिपोर्ट पर थाना गुरूर में अपराध क्रमांक 269/2022 धारा 363 भादवि एवं 298/2022 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया प्रकरण की कायमी उपरान्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जितेन्द्र कुमार यादव के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री राजेश बागडे एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री बोनीफॉस एक्का के पर्यवेक्षण के नेतृत्व मे टीम गठित कर अपहृता एवं अज्ञात आरोपी के विभिन्न मोबाईल नंबरो का सायबर सेल बालोद के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर संदेही मोबाईल नंबरो का वर्तमान लोकेशन के आधार पर को टीम रवाना किया गया था
जिसमेे अपराध क्रमांक 269/2022 धारा 363 भादवि के अपहृता (गुमनाम) के पता तलाश हेतु टीम राजनगर जिला छत्तरपुर रवाना हुआ था राजनगर से अपहृता को आरोपी रमेश विष्वकर्मा पिता विनोद विश्वकर्मा उम्र 22 वर्ष साकिन बरा थाना राजनगर जिला छत्तरपुर मध्यप्रदेश के कब्जे से बरामद कर दस्तयाबी किया गया
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अपहृता से पुछताछ के दौरान आरोपी द्वारा नाबालिक जानते हुए बहला फुसला कर शादी प्रलोभन देकर भगा ले जाकर जबरदस्ती शरीरिक संबंध बनाना बताने पर प्रकरण में धारा 366, 376(2)(ढ), 376(3) भादवि 4,5(ठ) 6 पाक्सो एक्ट जोडी गई है विधि से संघर्षरत् बालक को आज दिनांक 16.07.2022 को बाल संपेक्षण गृह भेजा गया । उक्त प्रकरण को सुलझाने व आरोपी की गिरफ्तारी एवं विवेचना में निरीक्षक भानुप्रताप साव थाना प्रभारी गुरूर, सउनि धरम भुआर्य चौकी प्रभारी म0प्र0आर0 नर्मदा कोठारी, आरक्षक कोमल साहू, सुनील बघेल, योगेश सिन्हा सराहनीय भूमिका रही।