नाबालिग लडकी को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी को भेजा जेल

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राजहरा क्षेत्रांतर्गत नाबालिग लड़की के दिनांक 11.07.2022 को लापता होने, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर ले जाने की रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर अपहृता एवं अज्ञात आरोपी के पता तलाश सायबर तकनीक के माध्यम से किया जाकर दिनांक 19.07.2022 को आरोपी जितेश कुमार साहू पिता मंथिर लाल साहू उम्र 22 वर्ष साकिन ग्राम मोरिद थाना उतई जिला दुर्ग छ0ग0 के कब्जे से अपहृता को बरामद कर पुछताछ कथन पर आरोपी द्वारा पीड़िता को शादी करने,

पत्नि बनाने का प्रलोभन देकर अपने साथ भगा ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने से प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि, 4 पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। प्रकरण की विवेचना एवं गिरफ्तारी कार्यवाही में थाना राजहरा से निरीक्षक अरूण कुमार नेताम, सउनि सूरज साहू, सउनि सीता गोस्वामी, आर0 प्रेमशंकर भुआर्य, महिला आरक्षक भारती प्रजापति की सराहनीय भूमिका रही

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