बालोद – दिनांक 05.07.2012 को प्रार्थी रामाधार पिता माखन सतनामी निवासी ग्राम कुथरेल थाना रनचिरई जिला बालोद के द्वारा थाना रनचिरई में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपी देवेन्द्र उर्फ पिन्टू सतनामी पिता अश्वनी सतनामी उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम भठेली थाना भखारा जिला धमतरी(छ.ग.) के द्वारा एक अन्य आरोपी के साथ मिलकर घटना दिनांक 07.09.2011 से 05.07.2012 के मध्य प्रार्थी से नौकरी लगाने के नाम पर कुल 9,30,000/-(नौ लाख तीस हजार रूपये) लेकर धोखाधड़ी किया था जिसकी रिपोर्ट पर थाना रनचिरई जिला बालोद पुलिस के द्वारा अपराध क्रमांक 57/2012 धारा 420, 34 भादवि के तहत आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कर आरोपीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, पंकज कुमार जैन, गुण्डरदेही जिला बालोद में अभियोग पत्र पेश किया गया था। आरोपीगण फरार होने से माननीय न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 436/2012 शासन विरुद्ध भागवत वगैरह के मामले में गिरफ्तारी हेतु दिनांक 18.02.2013 को स्थायी वारंट जारी हुआ था। जिसमें से फरार आरोपी देवेन्द्र उर्फ पिन्टू सतनामी को आज दिनांक 26.08.2020 को उनके गृह ग्राम भठेली जिला धमतरी से थाना रनचिरई पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय गुण्डरदेही पेश किया गया।