अवैध रूप से शराब बिक्री करने हेतू एक्टीवा से अधिक मात्रा में शराब परिवहन करते आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

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पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देश पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिश राठौर एवं श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक श्री बोनिफास एक्का जिला बालोद के मार्गदर्शन में अवैध शराब बिक्री एवं जुआ सट्टा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना राजहरा में दिनांक 11.10.2022 को मुखबीर से सूचना मिला कि देव कुमार ने अपने होण्डा एक्टीवा वाहन क्रमाक सीजी 24 एस 1065 मे अवैधरूप से अधिक मात्रा मे शराब बिक्री हेतु ले जा रहा है कि सूचना पर वार्ड क्र 13 लोडिग क्वाटर रोड राजहरा के पास गया मुखबीर सूचना के मुताबिक भठ्ठी की ओर से आ रहे एक व्यक्ति को रोककर पुछताछ करने पर अपना नाम देव कुमार विश्वकर्मा पिता सोनू विश्वकर्मा उम्र 18 वर्ष साकिन वार्ड क्र 22 मछली मार्केट राजहरा का होना बताया तथा होण्डा एक्टीवा सीजी 24 एस 1065 मे एक खाखी/कत्थ रंग के झोला मे सामान रखा था जिसे तलाशी करने पर 50 पौवा देशी मदिरा प्लेन शराब कीमती 4000 रूपये एवं होण्डा एक्टीवा पुरानी कीमती 15000 रूपये जुमला 19000 रूपये को जप्त कर 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया ।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक वीना यादव, प्र0आर0 378 संतोष शर्मा, प्र0आर0 713 प्रेमसिह राजपूत, आर0 202 संदीप यादव , 1279विवेक शही, 314 भुनेश्वर यादव , 440 धर्मेन्द्र सेन की सहारनीय भूमिका निभाई । नाम आरोपी – आरोपी देव कुमार विश्वकर्मा पिता सोनू विश्वकर्मा उम्र 18 वर्ष साकिन वार्ड क्र 22 मछली मार्केट राजहरा थाना राजहरा जिला बालोद छ0ग0 जप्त संपत्ति – 50 पौवा देशी मदिरा प्लेन 9,000 बल्क लीटर किमती 4000 रू एवं वाहन होण्डा एक्टीवा क्रमांक सीजी 24 एस 1065 पुरानी इस्तेमाली किमती 15,000 रू जुमला कीमती 19000.00 रुपये।

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