ट्रक में हुई क्षति के लिए 6 लाख का भुगतान करेगी बीमा कंपनी

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  • ट्रक मालिक के पक्ष में जिला उपभोक्ता आयोग का निर्देश

जगदलपुर जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर द्वारा एक प्रकरण में बीमा कंपनी को परिवादी के ट्रक में हुई क्षतिपूर्ति के लिए 6 लाख 24 हजार 702 रु. तथा उस पर वाद प्रस्तुति दिनांक 22 जून 2019 से भुगतान तिथि तक 7 प्रतिशत ब्याज देने, मानसिक क्षति हेतु 10 हजार रुपए एवं वाद व्यय के 5 हजार रुपए देने का आदेश पारित किया गया है। परिवादी संतोष कुमार कौरव की टाटा टिप्पर ट्रक 26 फरवरी 2018 को दुर्घटनाग्रस्त होगया था। यह ट्रक यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमित था। ट्रक मालिक ने घटना की सूचना इंश्योरेंस कंपनी को तत्काल दे दी थी। बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटना स्थल का स्पाट सर्वे एवं अंतिम सर्वे करवाया गया था। परिवादी ने भी स्वयं के व्यय पर स्वतंत्र सर्वेयर से सर्वे कराया था। बीमा कंपनी ने यह आपत्ति करते हुए ट्रक मालिक का दावा निरस्त कर दिया था कि दुर्घटना के समय वाहन ओवरलोड था। जिला उपभोक्ता आयोग ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेजों के आधार पर माना कि घटना के समय उक्त ट्रक ओवरलोड नहीं था, जो कि दस्तावेजों से प्रमाणित है। अतः बीमा कंपनी अपने दायित्व से नहीं बच सकती है। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त पीठ द्वारा उक्त समस्त राशि के भुगतान का आदेश बीमा कंपनी को दिया गया है।