बीमा कंपनी देगी 20 लाख की क्षतिपूर्ति और 10 हजार का जुर्माना

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  •  जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर का फैसला

जगदलपुर जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर द्वारा 24 अगस्त को एक प्रकरण में मैक्स ब्यूपा बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया। आयोग ने कहा है कि बीमा कंपनी आवेदक को 20 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति उस पर 7 प्रतिशत ब्याज और 10 हजार का जुर्माना अदा करे।

जगदलपुर निवासी अधिवक्ता शेषनारायण तिवारी ने स्वयं का स्वास्थ्य बीमा स्टार हेल्थ एंड एलाइड बीमा कंपनी से वर्ष 2015 में करवाया था। उन्होंने उक्त स्वास्थ्य बीमा को वर्ष 2019 में मैक्स ब्यूपा बीमा कंपनी में पोर्ट ( ट्रांसफर) करवा लिया था। वर्ष 2021 में आवेदक का स्वास्थ्य खराब होने पर वह लीलावती अस्पताल मुंबई में भर्ती हुआ। जहां उसके इलाज पर लगभग 20 लाख रुपए का व्यय हुआ था। आवेदक द्वारा जब इस संबंध में विपक्ष बीमा कंपनी के समक्ष क्षति दावा प्रस्तुत किया गया, तो बीमा कंपनी ने वेटिंग अवधि पूर्ण होने का अवलंबन लेकर आवेदक का बीमा दावा खारिज कर दिया था। इससे क्षुब्ध होकर श्री तिवारी ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत पेश की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने आदेश पारित किया है कि चूंकि आवेदक द्वारा बीमा पॉलिसी पोर्ट करवाई गई थी अतः यह माना जाएगा कि पाॅलिसी वर्ष 2015 से ही वैध एवं प्रभावी है तथा बीमा कंपनी का यह आक्षेप कि आवेदक द्वारा बीमा करवाए हुए 24 माह का समय नहीं हुआ है अमान्य किया जाता है। बीमा कंपनी को 20 लाख की क्षतिपूर्ति देने के आदेश के साथ ही 10 हजार के अर्थ दंड से दंडित भी किया गया है।जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा ने यह आदेश जारी किया है।