बालोद – मामले में दिनांक घटना 07.10.2019 को आरोपी अर्जुन देवार पिता शेरसिंह उर्फ शेरखान देवार, उम्र-21 वर्ष, निवासी लक्ष्मणपुर, भांठापारा छुईखदान, थाना छुईखदान, जिला राजनांदगांव ने थाना अर्जुन्दा क्षेत्रांतर्गत निवासी नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर, शादी का प्रलोमन देकर, भगा ले जाकर पीड़िता के साथ करीबन 01 वर्ष तक जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा है, कि प्रार्थी पीड़िता के पिता के रिपोर्ट पर गुमइंसान कायम कर, पीड़िता नाबालिग होने से प्रथम दृष्टिया अपराध कमांक-191/2020, धारा -363 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
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मामले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद जितेन्द्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय डी0आर0 पोर्ते के मार्गदर्शन व श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक दिनेश सिन्हा के नेतृत्व में थाना अर्जुन्दा स्टॉफ निरीक्षक कुमार गौरव साहू, सउनि देवकुमार कोर्राम, आरक्षक-1132, प्यारे लाल साहू, म0आर0 989, लीलेश्वरी देवांगन का टीम गठित कर मामले में तत्काल कार्यवाही करते हुये मामले के अपहृता को छुईखदान, जिला राजनांदगांव से
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आरोपी के कब्जे से दिनांक 08.10.2020 को बरामद किया गया, तथा पीड़िता का महिला अधिकारी से कथन लेखबद्ध कराकर प्रकरण में आरोपी अर्जुन देवार के द्वारा नाबालिग पीड़िता को भगा ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि व 4,5(ठ), पाक्सों एक्ट का समावेश किया गया। प्रकरण में आरोपी अर्जुन देवार को दिनांक 09.10.2020 को गिरफ्तार कर माननीय सत्र न्यायालय बालोद में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड लिया जाकर बालोद जेल भेज दिया गया है।
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उपरोक्त कार्यवाही में थाना अर्जुन्दा स्टॉफ निरीक्षक कुमार गौरव साहू, सउनि देवकुमार कोर्राम, आरक्षक-1132, प्यारे लाल साहू, म0आर0 989, लिलेश्वरी देवांगन का कार्य सराहनीय रहा है।