- जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर का आदेश
जगदलपुर जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर ने गुरुवार को एक प्रकरण में दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 4 लाख रु की क्षतिपूर्ति और 10 हजार रु का जुर्माना आवेदक को देने का आदेश पारित किया है।
प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि कोंडागांव निवासी मोहम्मद इब्राहिम ने दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से स्वयं के वाहन का बीमा करवाया था। बीमित वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर आवेदक ने बीमा कंपनी के समक्ष क्षतिपूर्ति हेतु दावा पेश किया था, किंतु बीमा कंपनी ने वैध परमिट न होने का हवाला देते हुए आवेदक का दावा निरस्त कर दिया था। जिससे क्षुब्ध होकर इब्राहिम ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत पेश की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने माना है कि बीमा कंपनी परमिट न होने का अवलंबन लेकर क्षतिपूर्ति दावे को निरस्त नहीं कर सकती है। आयोग ने बीमा कंपनी को निर्देशित किया है कि वह आवेदक को चार लाख रु. की क्षतिपूर्ति का भुगतान करे। इस हेतु बीमा कंपनी को 10 हज़ार रु के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ ने उक्ताशय का आदेश जारी किया है।