बोर संचालक देगा जुर्माना और क्षतिपूर्ति के रूप में 20 हजार रू.

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  • बोर से पानी नहीं निकलने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

जगदलपुर जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर ने गुरुवार को एक प्रकरण में बोरवेल संचालक राजू श्रीवास्तव को आदेशित किया है कि वह आवेदक को 10 हजार रु की क्षतिपूर्ति और 10 हजार रू. का जुर्माना अदा करे। प्रकरण के अनुसार जगदलपुर निवासी स्वाति झा ने बोरवेल संचालक राजू श्रीवास्तव के माध्यम से अपने निवास स्थान में पूर्व से स्थापित बोरवेल में सुधार कार्य करवाया था। तब बोरवेल संचालक ने उसे पानी निकल जाने की गारंटी दी थी, पर पानी नहीं निकला था। बोरवेल संचालक से आवेदक द्वारा इसकी शिकायत की जाने पर बोरवेल में कोई सुधार कार्य नहीं किया गया। इससे क्षुब्ध होकर आवेदक ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत पेश की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने माना है कि बोरवेल संचालक द्वारा बोरवेल का सुधार कर सही ढंग से संपादित नहीं किया गया था, जो सेवा में कमी एवं व्याव्सायिक कदाचरण की श्रेणी में आता है। इस हेतु बोरवेल संचालक को 10 हजार रु के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है।