एयर ओड़िशा पर लगाया गया दस हजार रुपए का जुर्माना

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  • यात्री को भी 4 हजार की
  • क्षतिपूर्ति अदा करने निर्देश
  • जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया कड़क फैसला

जगदलपुर जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर ने एयर ओड़िशा के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाते हुए उस पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है तथा निर्देशित किया है कि एयर ओड़िशा फरियादी यात्री को चार हजार रू. की क्षतिपूर्ति भी दे।

बुधवार को एक प्रकरण में एअर ओड़िशा को आवेदक को उसके द्वारा बुक कराई गई टिकिट की राशि 4000 रु लौटाए एवं 10 हज़ार रु का जुर्माना दिए जाने का आदेश पारित किया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जगदलपुर निवासी अवधेश चंद्र शुक्ला ने एयर ओड़िशा के माध्यम से विशाखापट्टनम से जगदलपुर आने हेतु फ्लाइट की दो टिकिट बुक करवाई थी, किंतु अचानक यात्रा के दिन एयर ओड़िशा द्वारा फ्लाइट को रद्द कर दिया गया था। फ्लाइट रद्द होने पर आवेदक ने एयर ओड़िशा से अपने पैसों की मांग की, तो एयर ओड़िशा द्वारा राशि वापस नहीं की गई। इससे क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत पेश की गई थी। शिकायत पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने माना है कि एयर ओड़िशा द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के फ्लाइट को रद्द कर तथा आवेदक को उसके द्वारा बुक कराई गई टिकिट की राशि वापस न कर सेवा में कमी एवं व्यावसायिक कदाचरण किया गया है। इस हेतु एयर ओड़िशा को 10 हज़ार के जुर्माने से भी दंडित किया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया है।