- धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज
- आरोपी को भेजा गया ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर
पुलिस अधीक्षक महोदय जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सुशील कुमार नायक के मार्गदर्शन मे व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग गुण्डरदेही श्रीमती गीता वाधवानी के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षक वीणा यादव थाना प्रभारी गुण्डरदेही के नेतृत्व मे अवैध शराब परिवहन/बिक्री पर लगाम लगाने थाना गुण्डरदेही क्षेत्र मे लगातार कार्यवाही किया जा रहा है।
दिनांक 03.02.2024 को मेला मंडई प्रबंध ड्यूटी के दौरान सूचना मिला कि ग्राम हल्दी के थानेश्वर साहू अपने घर के किराना दुकान में अवैध रूप से अधिक मात्रा में शराब रखकर बिक्री कर रहा है कि सूचना पर थाना गुण्डरदेही पुलिस स्टाफ व गवाहो के साथ पहुचकर रेड कार्यवाही किया तो ग्राम हल्दी के थानेश्वर साहू पिता स्व गोपी राम साहू उम्र 49 वर्ष साकिन हल्दी थाना गुण्डरदेही जिला बालोद अपने दुकान में एक सफेद रंग के पेन्ट वाली प्लास्टिक बाल्टी में अवैध रूप से अधिक मात्रा में शराब रखकर बिक्री करते हुए रंगे हाथो पकडा गया जिसके कब्जेु से 52 पौवा देशी प्लेन शराब व शराब बिक्री रकम 300 रूपये मिला जिससे शराब रखने व बिक्री करने के सम्बंध में पूछताछ करने पर कोई वैध दस्तावेज नही होना बताया आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 26/2024 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।
कार्यवाही मे निरीक्षक वीणा यादव, प्र.आर. हीरामन लाल मंडावी आर. झमेश सिन्हा, आर.पंकज तारम, आर.दमन वर्मा, आर. पुकेश्वर साहू ,आर.ललित कदम, आर. सुनील कुमार का योगदान रहा।
नाम आरोपी –
01. थानेश्वर प्रसाद साहू पिता स्व गोपी राम साहू उम्र 49 वर्ष साकिन हल्दी थाना गुण्डरदेही जिला बालोद
जप्ती – 52 पौव्वा देशी प्लेन शराब व बिक्री रकम 300 रूपये