मवेशी तस्करो को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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  • दो पिकप वाहनो में 21 नग गौवंश (मवेशी) को किया गया बरामद।
  • गौवंश (मवेशी) का स्वास्थ्य परीक्षण कर चुल्हापथरा के गौशाला में सुरक्षार्थ रखा गया।
  • आरोपीयो को न्यायिक रिमाण्ड हेतु न्यायालय पेश किया गया।

नाम आरोपी :-

1. लोमस साहू पिता संजय साहू उम्र 22 वर्ष साकिन खरतुली थाना अर्जुनी जिला धमतरी छ०ग०

2. दुष्यंत साहू पिता घनाराम साहू उम्र 19 वर्ष साकिन बागतराई थाना पुरूर जिला बालोद छ०ग०

3. इन्द्रजीत साहू पिता भूवन लाल साहू उम्र 33 वर्ष साकिन भखारा वार्ड कमांक 04 नवा गली पारा थाना भखारा जिला धमतरी छ०ग०

4. भूपेन्द्र यादव पिता बसंत यादव उम्र 26 वर्ष साकिन वार्ड कमांक 06 महावीर चौक भखारा थाना भखारा जिला धमतरी छ०ग०

अवैध मादक पदार्थ गांजा/शराब/गौवशी की तस्करी एवं परिवहन के रोकथाम हेतु  पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग रामगोपाल गर्ग के निर्देश प्राप्त होने पर  पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद एस०आर० भगत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

सुशील कुमार नायक के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गुरूर जिला बालोद  योनीफास एक्का व थाना प्रभारी पुरूर निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में थाना पुरूर पुलिस की टीम को दो पिकप वाहनो में 21 नग गौवंशी को परिवहन करते 04 आरोपीयो को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई।

विवरण :- संक्षिप्त इस प्रकार है कि मुखबिर से सूचना मिला कि एक सफेद पिकप वाहन कमांक सीजी 04 पी एच 3156 तथा एक नीला पिकप वाहन कमांक सीजी 08 ए व्ही 5069 के चालक तथा कन्डेक्टर द्वारा उक्त दोनो पिकप वाहन में अवैध रूप से मवेशी ठुस-ठुस कर भरकर अवैध रूप से धमतरी तरफ से चारामा कि ओर जा रहे हैं कि सूचना पर थाना पुरूर पुलिस द्वारा एन एच 30 मार्ग राजारावपठार ग्राम करेंझर में एमसीपी लगाकर दोनो वाहनो को रोककर चेक करने पर दोनो वाहनो में गौवंश मवेशी को परिवहन करते पकडा गया। जिनसे नाम पता पूछने पर अपना नाम 1. वाहन कमांक सीजी 04 पी एच 3156 का चालक लोमस साहू पिता संजय साहू उम्र 22 वर्ष साकिन खरतुली थाना अर्जुनी जिला धमतरी छ0ग0 2. दुष्यंत साहू पिता घनाराम साहू उम्र 19 वर्ष साकिन बागतराई थाना पुरूर जिला बालोद छ०ग० 3. वाहन कमांक सीजी 08 ए व्ही 5069 का चालक इन्द्रजीत साहू पिता भूवन लाल साहू उम्र 33 वर्ष साकिन भखारा वार्ड कमांक 04 नवा गली पारा थाना भखारा जिला धमतरी छ0ग0 4. भूपेन्द्र यादव पिता बसंत यादव उम्र 26 वर्ष साकिन वार्ड कमांक 06 महावीर चौक भखारा थाना भखारा जिला धमतरी छ०ग० का रहने वाला बताये उक्त दोनो वाहन में 21 नग मवेशी भरकर पोटियाडीह धमतरी से ग्राम मुसुरकुट्टा ले जाना बताये। तथा मौके पर गवाहो के वाहन उक्त दोनो पिकप वाहनो की तलाशी ली गई। एक सफेद पिकप वाहन क्रमांक सीजी 04 पी एच 3156 में कुल 10 नग मवेशी जिसमें 04 नग गाय लाल, 04 नग पीयूरा, 02 नग बछडा लाल कुल 10 नग तथा एक नीला पिकप वाहन क्रमांक सीजी 08 ए व्ही 5069 में 07 नग लाल बछडा, 04 नग पीयूरा कुल 11 नग कुल जुमला 21 नग को दुस-दुस कर कुरता पूर्वक भरकर बिना चारा पानी के व्यवस्था के पिकप में भरा गया था। उक्त मवेशीयो को हितेश वर्मा निवासी विवेकानंद कॉलोनी धमतरी के द्वारा भरवाने से ले जाना बताये। उक्त आरोपीयो के विरूध्द विधिवत् कार्यवाही कर थाना पुरूर अपराध क्रमांक 31/2024 धारा छ0ग0 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 पशुओ के प्रति कुरता का निवासरण अधिनियम 1960 की धारा 11 (1) (डी) पंजीबध्द कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। तथा आरोपीयो को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

 

• उक्त प्रकरण में पुलिस थाना पुरूर प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, सउनि रूपेश्वर राम भगत, प्र०आर० विश्वजीत साहू, आरक्षक लिखन साहु, किशोर साहू, संदीप यादव, गुणेश यादव, सुरेश पटेल, छोटू सोनकर, उमाशंकर जारके, थनेन्द्र देवांगन की सराहनीय भूमिका रही।