जादू टोने के शक में हत्या, तीन आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

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  •  बस्तर के कोड़ेनार थाना क्षेत्र के काकलुर का है ये मामला

जगदलपुर 26 दिसंबर 2019 को कोड़ेनार थाना क्षेत्र के काकलुर गांव में फगनू की हुई हत्या के मामले में तीन आरोपियों को 22 फरवरी को जिला अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डीपी. देवांगन ने अजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदंड से दंडित भी किया है।

लोक अभियोजक अखिलेश्वर दास ने बताया कि बस्तर जिले के कोड़ेनार काकलुर निवासी फगनू पर जादू टोना करने का शक करते हुए सुखराम पोयामी, मासा पोयाम, बामन पोयाम, जिला राम पोयाम व सितूराम पोयाम ने फगनू राम की डंडे व राड से मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में 28 दिसंबर 2019 को कोड़ेनार थाने में एफआईआर दर्ज की गई। उस समय से 22 फरवरी 2024 तक जिला अपर सत्र न्यायालय में प्रकरण चल रहा था। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए जिला अपर सत्र न्यायाधीश डीपी देवागंन ने सुखराम पोयामी, मासा पोयामी व बामन पोयामी को धारा 147,148,149, 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस प्रकरण में आरोपी सुखराम पोयामी,मासा पोयामी व बामन पोयामी 28 दिसंबर 2019 से 22 फरवरी 2024 तक कुल 4 वर्ष, 1 माह, 25 दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। इसके मद्देनजर न्यायाधीश ने आरोपी सुखराम पोयामी, मासा पेयामी एवं बामन पोयामी द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित करने का आदेश दिया है। अन्य आरोपी जिलाराम पोयामी व सितूराम पोयाम को फरार घोषित किया गया है।