बालोद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बालोद जिले के सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिनमें राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से निराकृत किये गये है। प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी अफेंस के प्रकरणों को निराकृत किया गया। इस सिलसिले में माननीय न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस संपूर्ण लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु निरंतर प्रयास करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से भी लगातार अधिक से अधिक मामलों को निराकृत किये जाने हेतु प्रेरित किया। इसी तारतम्य में जिला व सत्र न्यायालय बालोद एवं व्यवहार न्यायालय स्तर पर डौण्डीलोहारा, दल्लीराजहरा, गुण्डरदेही में तथा बालोद जिले के राजस्व न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद के निर्देशानुसार इस लोक अदालत के लिए न्यायलयों में कुल 08 खण्डपीठ का गठन किया गया, जिसमें कुल लंबित प्रकरण 1997 रखे गये थे, जिसमें कुल लगभग 1777 लंबित प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया गया। इस लोक अदालत में, लंबित सिविल एवं दांडिक प्रकरण, प्री-लिटिगेशन के बैंक, विद्युत, जलकर, बीएसएनएल के तथा राजस्व न्यायालयों की खंडपीठ के समक्ष कुल 20573 प्रकरण रखा गया, जिसमें 16767 प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया गया। इस लोक अदालत में कुल 31011663/- रूपये राशि का अवार्ड पारित किया गया है। इस नेशनल लोक अदालत में आपसी सहमति व सुलह समझौता करने वालों पक्षकारों को प्रोत्साहन स्वरूप पौधा वितरण भी किया गया। नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय परिसर में आये पक्षकारों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इस नेशनल लोक अदालत में बालोद बाजार के द्वारा स्टॉल भी रखा गया, जिसमें गांव के महिला समूह के द्वारा घरेलू उद्योगों का प्रदर्शनी लगाया गया। साथ ही उपस्थित पक्षकारों के लिये स्वालाप्हार की व्यवस्था भी रखी गई थी।