रायपुर । पुलिस अफसरों और कर्मियों की जवाबदेही तय करने के लिए गठित पुलिस जवाबदेही प्राधिकार में रिटायर्ड आईएएस ब्रिजेशचंद्र मिश्रा और दुर्ग की अधिवक्ता रामकली यादव को सदस्य मनोनीत किया गया है | दोनों सदस्यों का कार्यकाल दो साल रहेगा | इस सम्बन्ध में गृह विभाग ने आदेश जारी किया है |
प्राधिकार के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिसआईएस उपवेजा हैं। सरकार ने दुर्ग और रायपुर कमिश्नर रहे बृजेशचंद मिश्रा को सदस्य मनोनीत किया गया है। एक अन्य सदस्य श्रीमती रामकली यादव दुर्ग में अधिवक्ता हैं। गृह विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। बताया गया
कि पुलिस जवाबदेही प्राधिकार में पुलिस अफसरों और कर्मियों की जवाबदेही तय करेगी जिनके विरूद्ध शिकायत की जाती है। इस प्राधिकार के पास सिविल न्यायालय जैसे अधिकार होंगे, जो मामलों की सुनवाई कर जवाबदेही तय करेंगे। प्राधिकार अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपेगा।
पुलिस एक्ट में संशोधनों के बाद मुख्य रूप से शिकायतकर्ताओं की ओर से शपथपत्र के साथ प्रस्तुत शिकायत करने पर या फिर सरकार द्वारा साँपे गए आवेदनों आरोपों की जांच करेगा।यह संबंधित व्यक्ति को संमन जारी करके हाजिर रहने के आदेश जारी कर सकता है। किसी घटना
के छह माह बीत जाने के बाद प्राधिकार संज्ञान नहीं लेगा। दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करने का अधिकार भी प्राधिकार को होगा। इस प्राधिकार के पास सिविल न्यायालय जैसे अधिकार होंगे जो मामलों की सुनवाई कर जवाबदेही तय करेंगे | प्राधिकार अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपेगा |