- बालोद पुलिस के द्वारा अवैध रूप से शराब ब्रिकी हेतु परिवहन करने व अवैध शराब बेचने वाले 03 प्रकरण में 03 आरोपी को किया गिरफतार।
- आरोपीयों से 45 पौवा देशी शराब एवं 40 पौवा अंग्रेजी शराब कुल 85 नग पौवा कुल जुमला 15.300 बल्क लीटर कीमती 9250 रू. को किया गया जप्त।
- क्षेत्र में हो रहे अवैध शराब, गांजा की तस्करी को रोकने हेतु लगातार जारी रहेगा कार्यवाही
अवैध रूप से शराब, गांजा की तस्करी को रोकने हेतु पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक बालोद एस.आर. भगत के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद अशोक कुमार जोशी, मोनिका ठाकुर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद देवांश सिंह राठौर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय के नेतृत्व में थाना स्तर पर एक विशेष टीम तैयार किया गया
जिसके तारतम्य में 1) दिनांक 02/03/2025 को जुर्म जरायम पता साजी हेतु टाउन/देहात रवाना हुआ था कि सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम सांकरा (क) तालाब के पास अवैध शराब बेचने की सूचना पर टीम बनाकर घेराबंदी कर पकड़ने पर संदेही का नाम पता पुछने पर अपना नाम हेमंत सिन्हा पिता धन्नु राम सिन्हा उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 05 कन्नेवाड़ा (करहीभदर) थाना व जिला बालोद का रहने वाला बताया जिसके कब्जे से एक सफेद पीला काला रंग की प्लास्टिक थैला में रखे 19 पौवा शोले देशी प्लेन शराब जुमला 3.420 बल्क लीटर कीमती 1710 रू एवं बिक्री रकम 200 रू को बरामद कर अपराध क्रमांक 108/2025 धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट कायम किया गया है।
2) दिनांक 02/03/2025 को जुर्म जरायम पता साजी हेतु टाऊन/देहात रवाना हुआ था दौरान सूचना मिला कि एक व्यक्ति ग्राम अरौद बस स्टैण्ड में बस से उतर कर भोईनापार जाने वाली कच्ची सड़क नहर नाली होते हुए भोईनापार की ओर जायेगा की सूचना मिलने पर एक व्यक्ति को पैदल जो अपने पास एक सफेद रंग की प्लास्टिक थैला में कुछ भारी वजनी वस्तु ले जाते हुए दिखा जिसे घेराबंदी कर पकड़ने पर संदेही का नाम पता पुछने पर अपना अपना नाम मोहन दास मारकण्डे पिता श्री मिलन दास मारकण्डे उम्र 52 वर्ष निवासी भोईनापार थाना व जिला बालोद का रहने वाला बताया जिसके कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक थैला में 40 पौवा गोवा स्पेशल विस्की अंग्रेजी शराब कुल 7.200 बल्क लीटर कीमती 5200 रू को जप्त कर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 109/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
3) दिनांक 02/03/2025 को जुर्म जरायम पता साजी हेतु टऊन/देहात रवाना हुआ था कि सूचना प्राप्त हुआ कि हरी साहू के खेत के पास ग्राम पीपरछेडी रोड ग्राम निपानी के पास अवैध शराब बेचने की सूचना पर टीम बनाकर घेराबंदी कर पकड़ने पर संदेही का नाम पता पुछने पर अपना नाम खिलेष्वर डहरे पिता खोरबाहरा डहरे उम्र 35 वर्ष निवासी टिकरापारा निपानी थाना व जिला बालोद का रहने वाला बताया जिसके कब्जे से एक काले रंग के बैग में रखे 26 पौवा देशी शोले प्लेन शराब जुमला 4.680 बल्क लीटर कीमती 2340 रूपये एवं शराब बिक्री रकम 200 रू को बरामद कर अपराध क्रमांक 110/2025 धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट कायम किया गया है।
उक्त प्रकरण में आरोपीगण को पकड़ने में थाना प्रभारी निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय, सउनि पुनित राम वर्मा, सउनि देवकुमारी साहू, प्रधान आरक्षक मनोज निर्मलकर, आरक्षक बनवाली राम साहू, मोहन कोकिला, का विशेष सराहनीय योगदान रहा है।