छग शासन द्वारा लॉकडाउन में आपातकालीन सेवा हेतु जारी ई-पास एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड अस्पतालों में खाली बिस्तरों की जानकारी देने नया पोर्टल लांच

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लाकडाउन के दौरान यदि जिले से बाहर यात्रा करते हैं तो ई-पास बनवाना अनिवार्य होगा। जिला कलेक्टर का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार लाकडाउन में अधिक सख्ती रहेगी। अनावश्यक घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए बालोद जिले में 10 अप्रेल की शाम छह बजे से 19 अप्रेल की सुबह छह बजे तक लाकडाउन लगा दिया गया है। आदेश अवधि में जिले की सीमाएंबंद रहेंगी। बेहद जरूरी कार्यों से जिले में आने-जाने वाले नागरिकों के लिए लाकडाउन ई-पास की व्यवस्था की गई है।

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इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड अस्पतालों में खाली बिस्तरों की जानकारी देने नया पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल पर प्रदेश के सभी जिलों में संचालित कोविड केयर सेंटरों, कोविड अस्पतालों और अनुमति प्राप्त निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या प्रदर्शित की गई है। अस्पताल में इलाज की जरूरत वाले मरीज पोर्टल  https://cg.nic.in/health/covid19/RTPBedAvailable.aspx 

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पर प्रदर्शित खाली बिस्तरों की जानकारी के अनुसार संबंधित अस्पताल या कोविड केयर सेंटर में पहुंचकर उपचार करा सकते हैं।

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