छग शासन द्वारा लॉकडाउन में आपातकालीन सेवा हेतु जारी ई-पास एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड अस्पतालों में खाली बिस्तरों की जानकारी देने नया पोर्टल लांच

0
416

लाकडाउन के दौरान यदि जिले से बाहर यात्रा करते हैं तो ई-पास बनवाना अनिवार्य होगा। जिला कलेक्टर का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार लाकडाउन में अधिक सख्ती रहेगी। अनावश्यक घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए बालोद जिले में 10 अप्रेल की शाम छह बजे से 19 अप्रेल की सुबह छह बजे तक लाकडाउन लगा दिया गया है। आदेश अवधि में जिले की सीमाएंबंद रहेंगी। बेहद जरूरी कार्यों से जिले में आने-जाने वाले नागरिकों के लिए लाकडाउन ई-पास की व्यवस्था की गई है।

This image has an empty alt attribute; its file name is mathur.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is DPS-3-3.jpg

इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड अस्पतालों में खाली बिस्तरों की जानकारी देने नया पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल पर प्रदेश के सभी जिलों में संचालित कोविड केयर सेंटरों, कोविड अस्पतालों और अनुमति प्राप्त निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या प्रदर्शित की गई है। अस्पताल में इलाज की जरूरत वाले मरीज पोर्टल  https://cg.nic.in/health/covid19/RTPBedAvailable.aspx 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-21.png

पर प्रदर्शित खाली बिस्तरों की जानकारी के अनुसार संबंधित अस्पताल या कोविड केयर सेंटर में पहुंचकर उपचार करा सकते हैं।

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png