आबकारी आयुक्त श्याम धावडे के निर्देश पर, कलेक्टर श्रीमति दिव्या उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में और जिला आबकारी अधिकारी राजेश शर्मा के निर्देशन में जिला बालोद के विभिन्न स्थानों पर संयुक्त आबकारी बल द्वारा छापामार कार्यवाही कर अजमानतीय प्रकरण, कायम कर आरोपियों को रिमाण्ड पर जेल भेजा गया ।
दिनांक 12.05.2025 को आई टी आई दल्लीराजहरा के पास दुपहिया वाहन TVS XL हैवी ड्यूटी CG-24 M 7688 में अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहे आरोपी सुरेश चिकवा उर्फ मंडल पिता- शोभालाल चिकवा, जाति चिकवा, उम्र 35 वर्ष, साकिन वार्ड क्र.25 मछली मार्केट दल्लीराजहरा, से एक पीले रंग के प्लास्टिक बोरी में 70 नग पाव देशी मदिरा प्लेन शराब, कुल मात्रा 12.6 बल्क लीटर एवं परिवहन में प्रयुक्त दुपहिया वाहन TVS XL हैवी ड्यूटी CG-24M 7688 को जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत अपराध कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया |
शराब विक्रेताओं, तस्करों और निर्माताओं के विरुद्ध आबकारी विभाग बालोद की यह कार्यवाही सतत रुप से जारी रहेगी | इस महत्वपूर्ण छापामार कार्यवाही में प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक श्री अतुल देवांगन, आबकारी उपनिरीक्षक श्री आशाराम शाक्य, मुख्य आरक्षक तेजेन्द्र नाथ मण्डल एवं आबकारी आरक्षक चंद्रशेखर सिंहसार का महत्वपूर्ण योगदान रहा |