तांदुला डेम बालोद के पास हुए अंधे कत्ल को सुलझाने में बालोद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आखिर हत्या का आरोपी था कौन

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व्यायाम षिक्षक हिमांषु मांडले की हुई थी हत्या, मृतक की पत्नि और उसका मित्र ही निकला, हत्या के षडयंत्र का मुख्य आरोपी।

मर्डर का मास्टर माईंड सहित 05 आरोपियों एवं 02 विधि से संघर्षरत बालक गिरफ्तार।

बालोद घूमने के नाम से आरोपियों द्वारा इनोवा कार की बुकिंग किया गया।

अंधे कत्ल के सभी आरोपियों को घटना के 02 दिवस के भीतर, घटना में प्रयुक्त  हथियार सहित ढूंढ़ निकाला गया।

दिनांक 21.12.2020 को प्रातः 06ः45 बजे राकेश निषाद जुर्रीपारा बालोद द्वारा मोबाईल फोन के जरिये थाना प्रभारी बालोद को सूचना मिली कि जुर्री पारा बालोद के आगे तांदुला डेम किनारे किसी अज्ञात व्यक्ति का शव है, जिसके सिर पर पत्थर से प्रहार किया गया है तथा घटनास्थल के आसपास खून के निशान हैं। उक्त सूचना पर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह मीणा ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री डी.आर पोर्ते, डीएसपी श्री दिनेष सिन्हा ,थाना प्रभारी बालोद एवं हमराह स्टॉफ के घटनास्थल पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति के शव एवं घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके पर फॉरेंसिक टीम, सायबर टीम, डॉग स्क्वाड की सहायता लिया गया। 

घटनास्थल एवं मृतक के शव का निरीक्षण किया गया। मृतक का सिर कुचला हुआ, गले में धारदार हथियार से रेतने का घाव, पेट व पसली पर भी धारदार हथियार से मारने का निशान था। मृतक के सिर के पास एक बड़ा पत्थर खून से सना हुआ, शव के आसपास जमीन पर खून के छींटे एवं धब्बे दिख रहे थे। घटनास्थल को देखने से प्रतीत होता है कि कुछ व्यक्ति मिलकर साथ में बैठकर शराब का सेवन करने के पश्चात मृतक को धारदार हथियार से मारने के पश्चात उसके पहचान छिपाने पत्थर को सिर से कुचला गया है।

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घटनास्थल पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर मौके में देहाती नालसी अपराध क्रमांक 00/2020 धारा 302, 201 भादवि. दर्ज कर मृतक का शव पंचनामा एवं जप्ती कार्यवाही किया गया। अज्ञात मृतक की शिनाख्त (पहचान) हेतु मुखबीरों को सक्रिय किया गया एवं सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। इस दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि एक स्कूटी क्रमांक सीजी 07 बीक्यू 1739 जो बस स्टैण्ड के सामने झाड़ी के पास किसी के द्वारा छुपाया हुआ है, उसमें खून के दाग लगे हुये हैं, तब स्कुटी के नंबर के माध्यम से सायबर सेल द्वारा जांचकर वाहन स्वामी का नाम माधुरी मांडले बालोद बताने पर घर में सूचना दिया गया। जिससे पता चला कि वाहन

मालिक का पति हिमांशु मांडले दिनांक 20.12.2020 के शाम से घर से निकला है, जो वापस नहीं आया है। इस संबंध में हिमांशु मांडले का बड़ा भाई शिव मांडले पिता बसंत कुमार मांडले उम्र 38 वर्ष साकिन बोरसी कॉलोनी दुर्ग मौके पर पहुंचा और शव देखकर पहचान कर अपना भाई हिमांशु मांडले उम्र 35 वर्ष साकिन अटल विहार कॉलोनी सिवनी बालोद का होना तथा शास.उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरथुली, जिला बालोद में खेल शिक्षक होना बताया। तब गवाहों के समक्ष शिनाख्ती पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बाद थाना बालोद में मर्ग क्रमांक 114/2020 धारा 174 जा.फौ. एवं अपराध क्रमांक 398/2020 धारा 302, 201 भादवि कायम कर जांच विवेचना में लिया गया।

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प्रकरण की विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपियों की पता तलाश हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद के पर्यवेक्षण में विशेष टीम गठित किया गया। जांच क्रम में सायबर सेल की सहायता से तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर संदेहियों से पूछताछ किया गया। इस दौरान मुखबीर के जरिये पता चला कि मृतक हिमांशु मांडले के घर लोकेन्द्र पटेल नामक व्यक्ति का आना-जाना था। जिसे संदेह के आधार पर थाना लाकर पूछताछ किया गया।

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 विवेचना के दौरान संदेही लोकेन्द्र पटेल पिता स्व. रामसिंह पटेल, उम्र 26 साल, निवासी मरारपारा बालोद एवं मृतक की पत्नी से बारीकी से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि लोकेन्द्र पटेल गंजपारा बालोद स्थित वेस्टर्न डांस एकेडमी में डांस सिखाने का काम करता था। उसी दौरान  08-09 माह पूर्व लोकेन्द्र पटेल और माधुरी मांडले से जान पहचान हुई, वह मृतक की 07 वर्षीय पुत्री को डांस सिखाने आता था। इसके साथ मृतक की पत्नी माधुरी मांडले भी डांस का शौकीन होने से डांस सीखती थी। इस दौरान लोकेन्द्र पटेल और माधुरी मांडले के बीच दोस्ती हो गई व फोन से बातचीत करने लगे। दोस्ती गहरी होने से दोनों में प्रेम संबंध हुआ। इस दौरान मृतक की पत्नी माधुरी मांडले द्वारा अपने प्रेमी लोकेन्द्र पटेल को बताया कि उसके पति के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, जिससे मैं परेशान रहती हूं व अपने पति से तलाक लेकर अलग रहना चाहती हूं। या तो हिमांशु मांडले (पति) मर जाये या इसका कुछ कर लो, तभी हम एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं।

                तब माधुरी मांडले के कहने पर आरोपी लोकेन्द्र पटेल द्वारा हिमांशु मांडले को मारने की योजना बनाई। लोकेन्द्र पटेल अपने पूर्व परिचित दोस्त निखिल सोनवानी रायपुर से फेसबुक के माध्यम से संपर्क कर उसका फोन नंबर लिया और उससे बातकर बताया कि उसकी किसी व्यक्ति के साथ दुश्मनी है जिसे जान से मारना है। दिनांक 19.12.2020 को निखिल सोनवानी को लोकेन्द्र पटेल ने रात्रि में फोन कर कहा कि दिनांक 20.12.2020 को दोपहर में रायपुर से निकलना और निकलते समय फोन बंद कर देना। मैं शाम 06ः00 बजे बस स्टैण्ड बालोद में मिलूंगा, कहा। निखिल सोनवानी द्वारा अपने मोहल्ले तथा आसपास के रहने वाले कृष्णकांत शर्मा उर्फ गोलू, गोविंद सोनी व 02 अन्य नाबालिग दोस्तांे को संपर्क किया। निखिल सोनवानी ने बालोद घूमने के नाम से किराये पर एक इनोवा कार की बुकिंग कराई और इस कार से पांचो बालोद के लिए निकले। बालोद पहुंचने से पहले इन्होने अपना मोबाईल फोन बंद कर दिया। शाम लगभग 06ः00 से 06ः30 बजे के बीच बालोद बस स्टैण्ड पहुंचे जहां पहले से ही लोकेन्द्र पटेल था। निखिल सोनवानी ने रायपुर से साथ आये सभी आरोपियों को लोकेन्द्र पटेल से मिलाया। इसके बाद सभी लोगों ने बस स्टैण्ड में चाय-नाश्ता किया। इनोवा कार से कॉलेज रोड़ तिराहा तक गये और इनोवा कार चालक को 100/-रूपये देकर नाश्ता करने तथा बस स्टैण्ड में ही रहने बताये। इनोवा कार का चालक कार लेकर बस स्टैण्ड की ओर चला गया। आरोपी लोकेन्द्र पहले से ही हिमांशु (मृतक) को बता दिया था कि उसके कुछ दोस्त आ रहे हैं जिनके साथ पार्टी करना है। निखिल सोनवानी और अन्य आरोपियों को वहां छोड़कर लोकेन्द्र पटेल फिर हिमांशु मांडले को लेने चला गया। लोकेन्द्र पटेल ने हिमांशु मांडले को फोन करके बस स्टैण्ड बुलाया। कुछ देर बाद लोकेन्द्र पटेल अपनी मोटर सायकल तथा हिमांशु अपनी स्कूटी से कॉलेज तिराहा पहुंचे। कॉलेज के पास तिराहा में पहले से निखिल सोनवानी एवं उनके साथी मौजूद थे, जिनसे लोकेन्द्र के द्वारा हिमांशु मांडले का परिचय कराया गया।

आरोपी लोकेन्द्र पटेल रायपुर से आये गोविंद सोनी के साथ शराब लेने शराब भट्टी गये तथा हिमांशु मांडले, निखिल सोनवानी व अन्य दोस्तों के साथ डिस्पोजल तथा खाने पीने का सामान खरीदे। फिर हिमांशु मांडले ने ढाबा चलने की बात कहा तब आरोपी लोकेन्द्र पटेल ने कहा कि यहीं आउटर में कहीं पीते हैं। तब लोकेन्द्र पटेल की मोटर सायकल में 04 लोग तथा हिमांशु मांडले की स्कूटी में 03 लोग सवार होकर घटनास्थल तांदुला डेम किनारे गये। लगभग रात्रि 09ः00 बजे घटनास्थल पहुंचकर शराब पिये। शराब पीने के लगभग आधा घंटे बाद लोकेन्द्र पटेल ने कृष्णकांत उर्फ गोलू को इशारे से हिमांशु मांडले को मारने कहा, तब उसके नाबालिग दोस्त अपने जेब से चाकू निकालकर पीछे से हिमांशु मांडले के गर्दन में वार किया। हिमांशु मांडले चिल्लाते हुये खड़ा हुआ तभी कृष्णकांत उर्फ गोलू ने मृतक के पैर को मारकर नीचे गिरा दिया और पास में रखे पत्थर से हिमांशु मांडले के सिर में 03-04 बार मारा। फिर कृष्णकांत उर्फ गोलू ने नाबालिग दोस्त के हाथ से चाकू छिनकर हिमांशु मांडले के पेट में चाकू से कई बार वार किया। इस दौरान निखिल सोनवानी तथा गोविंद सोनी, हिमांशु मांडले के दोनों पैर को पकड़े थे ताकि हिमांशु मांडले चाकू की मार का अवरोध न कर सके और अन्य साथियों को मारो-मारो बोलकर चिल्लाये। तभी लोकेन्द्र पटेल अपने पास रखे हथौड़ी से हिमांशु के सिर में मारा और उसी समय हथौड़ी को लोकेन्द्र पटेल से लेकर गोविंद सोनी और 01 अन्य नाबालिग ने भी हथौड़ी से हिमांशु के सिर में कई बार मारकर हत्या कर घटना को अंजाम दिये।

 हिमांशु मांडले के मरने पश्चात, मृतक का मोबाईल तथा घटना में प्रयुक्त हथौड़ी को तांदुला डेम में फंेक दिये। फिर आरोपियों द्वारा स्कूटी पर लोकेन्द्र, कृष्णकांत शर्मा उर्फ गोलू एवं 01 नाबालिग तथा मोटर सायकिल में निखिल सोनवानी, गोविंद सोनी व 01 नाबालिग सवार होकर बस स्टैण्ड आये। स्कूटी मंे सवार नाबालिग का उंगली कटा हुआ था, जिसका खून का निशान वापस आते समय स्कूटी में भी था। लोकेन्द्र पटेल द्वारा स्कूटी को बस स्टैण्ड बालोद के सामने झाड़ी में छुपा कर रख दिया था। इस बीच आरोपी लोकेन्द्र पटेल का निखिल सोनवानी के साथ पैसे के संबंध में बात किये, जिस पर आरोपी लोकेन्द्र पटेल मौके पर 1000/-रूपये निखिल सोनवानी को दिये तथा बाकी रकम बाद में व्यवस्था कर देने कहा। रायपुर से आये सभी आरोपी इनोवा कार जो पहले से बस स्टैण्ड में खड़ा था, से वापस रायपुर चले गये। अगले दिन निखिल सोनवानी द्वारा पैसे के बारे में पुनः लोकेन्द्र पटेल को फोन कर पूछा तब लोकेन्द्र पटेल द्वारा मृतक हिमांशु की पत्नी माधुरी मांडले से लेकर बाद में देना बताया।

आरोपी लोकेन्द्र पटेल के निशानदेही पर उप निरीक्षक शिशिर पाण्डेय और उप निरीक्षक कैलाश मरई के साथ थाना बालोद की पुलिस टीम रायपुर रवाना की गई। रायपुर पुलिस तथा सायबर सेल की मदद से सभी आरोपियों को पकड़ा गया तथा घटना में प्रयुक्त चाकू तथा अन्य सामग्रियों की जप्ती की गई। आरोपियों को रायपुर से बालोद लाया गया। आरोपियों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथौड़ी को तांदुला डेम से विधिवत् जप्त किया गया। प्रकरण में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पूर्व आपराधिक रिकार्ड- घटना के आरोपी लोकेन्द्र पटेल के विरूद्ध थाना राजहरा में, एक महिला के गले का सोने को चैन लूटने से अपराध क्रमांक 132/2018 धारा 392 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर गिरफ्तार किया गया। आरोपी लोकेन्द्र पटेल दिनांक 11.09.2018 से 18.01.2019 तक जेल में निरूद्ध था।

आरोपी कृष्णकांत शर्मा उर्फ गोलू के विरूद्ध थाना कोतवाली रायपुर में चाकूबाजी करने से अपराध क्रमांक 63/2019 धारा 294,323,506(बी),34 भादवि. का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। थाना विधानसभा रायपुर में अवैध रूप से मादक द्रव्य गांजा रखते पाये जाने पर अपराध क्रमांक 273/2020 धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

      इस अंधे कत्ल को सुलझाने व अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दौलत राम पोर्ते के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश सिन्हा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक श्री गैंदसिंह ठाकुर, उप निरीक्षक श्री षिषिर पाण्डेय, उप निरीक्षक श्री यामन देवांगन, उप निरीक्षक श्री कैलाष मरई, सायबर सेल के प्रधान आरक्षक रूमलाल चुरेन्द्र, आरक्षक पूरन देवंागन, आरक्षक विपिन गुप्ता, आरक्षक मिथलेष यादव, आरक्षक राजेष पाण्डेय एवं थाना बालोद के आरक्षक योगेष सिन्हा, आरक्षक भोपसिंह साहू, की सराहनीय भूमिका रही है।

जप्त सामग्री- हत्या में प्रयुक्त 01 नग बटन चाकू, 01 नग हथौड़ी,  01 नग पत्थर, 04 नग मोबाईल हैण्डसेट, इनोवा कार, खून से सने कपड़ा एवं मृतक की स्कूटी जिसमें खून लगा है।

नाम आरोपी:-

1. श्रीमती माधुरी मांडले उर्फ मधु पति हिमांषु मांडले, उम्र 28 वर्ष, पता-अटल विहार कॉलोनी सिवनी, थाना-बालोद, जिला बालोद (छ.ग)।

2.  लोकेन्द्र पटेल पिता रामसिंह पटेल, उम्र 26 वर्ष, साकिन मरारपारा बालोद।

3. निखिल सोनवानी पिता माधवराम सोनवानी उम्र 23 वर्ष साकिन हथौद (करहीभदर) थाना    बालोद, हाल- लोहार चौक पुरानी बस्ती रायपुर।

4. कृष्णकांत शर्मा उर्फ गोलू पिता बसंत शर्मा उम्र 22 वर्ष साकिन पुरानी बस्ती रायपुर (अवधिया पारा) थाना आजाद चौक।

5. गोविंद सोनी पिता स्व. हेमंत सोनी उम्र 20 वर्ष साकिन पुरानी बस्ती लोहार चौक रायपुर, थाना आजाद चौक।

6. विधि से संघर्षरत बालक।

7. विधि से संघर्षरत बालक।