दल्लीराजहरा – शांति समिति की बैठक राजहरा थाने में संपन्न हुई, जाने किन विषयों पर चर्चा हुई

0
1016

दल्लीराजहरा – नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की राख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित  उपाय अमल लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। जिसे लेकर शांति समिति की बैठक दल्ली राजहरा थाने में की गई जिसमें तहसीलदार प्रतिमा ठाकरे नगर पालिका अध्यक्ष शिबू नायर नगर पंचायत चिखलाकसा अध्यक्ष भिखी मसिया उपाध्यक्ष अब्दुल इब्राहिम थाना प्रभारी टी एस पट्टावी दल्ली राजहरा के समस्त पार्षद एल्डरमैन चिखलाकसा के पार्षद एल्डरमैन सांसद प्रतिनिधि अन्य जनप्रतिनिधि पत्रकार गण आदि लोग की उपस्थिति में संपन्न हुआ | जिसमे दिनांक 31/12/2020 को नववर्ष स्वागत कार्यकम एवं बालोद जिला में आगामी दिनों में आने वाले त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते है। –

1  कार्यक्रम का आयोजन खुले एवं सार्वजनिक स्थान में न किया जाये।

2. कार्यकम के दौरान किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाये।

3. कार्यक्रम स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे।

4. कार्यकम स्थल में प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक हो यह सुनिश्चित किया जावे एवं प्रवेश/निकासी द्वार टच मोड में हो।

5. श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन रानिश्चित किया जाये। कार्यकम में उपस्थित व्यक्त्ति खांसते/छींकते समय टिशू पेपर/रुगाल/मुडी हुई कोहनी का अनिवार्यतः उपयोग करेंगे। कार्यकग के आयोजक यह सुनिश्चित करेग कि उपयोग में लाए सामग्री का ठीक से निपटारा किया जाये।

6. कार्यकम के दौरान आयोजन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाया जाये तथा वीडियोग्राफी कराया जाये। ताकि कोई व्यक्ति  कोरोना संकगित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।

This image has an empty alt attribute; its file name is image-21.png

7. कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 12.30 बजे तक समारा किया जाये।

8. बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजना न किया जाये।

9. छोटे बच्चों एवं अधिक उम्र के बुजुर्ग व्ययित्तयों को आयोजन में शामिल किया जावे ।

This image has an empty alt attribute; its file name is image-11.png

10.मुख्य सचिव छ0ग0 शासन के आदेश क्रमांक 625/सीएस/2020 दिनांक 09/11/2020 के अनुकम में रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक हरित पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा।

11. प्रत्येक कार्यकम आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी दे कि कोविड -19 कोरोना के कारण कार्यका वृहद रूप से आयोजित नहीं किया जावेगा जिससे लोगों की भीड़ न हो।

12. कार्यक्रम आयोजन के दौरान किसी प्रकार के मंच/पंडालन लगाया जाये।

This image has an empty alt attribute; its file name is image-3.png

13. आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल/फिजिकल डिस्टेसिंग Mask लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जावे |

14. कोलाहाल अधिनियम का पालन किया जाये।

15. कार्यक्रम स्थल पर सैनेटाइजर, थर्मल स्किनिंग, ऑक्सीमीटर, हेडपॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाए जाने पर अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी।

This image has an empty alt attribute; its file name is image-8.png

16. कार्यक्रम स्थल पर पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि उपयोग कर सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित है।

17. कार्यक्रम आयोजन के दौरान अग्नि शमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे |

18. कार्यक्रम आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जाये किसी प्रकार के यातायात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जावे।

19. कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन न किया जाये।

20. कार्यक्रम आयोजन स्थल पर एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, गोबाइल नंबर दर्ज किया जायेगा। ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संकमित होने पर कान्टेक्ट किया जा सके।

21. आयोजन के दौरान एनजीटी एवं शासन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा, नियमों के उल्लघन पर समिति के सदस्य जिम्मेदार होंगे।

22. इस सभी शर्ता के अतिरिका कोविड -19 के संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

23. उपरोक्त दिए गए किसी भी शर्तों का उल्लंघन अथवा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी तथा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश/निर्देश के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सह पठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं के अंतर्गत विधि अनुकुल कार्यवाही की जावेगी।