बालोद – जिला बालोद अंतर्गत मालवाहक वाहनों से सवारी ले जाने के कारण, एक्सीडेंट की घटनाओं की वृद्धि को देखते हुये, दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बालोद जितेन्द्र सिंह मीणा द्वारा जिले से सभी थाना/चौकी प्रभारियों को मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध उचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
इसी तारतम्य में दिनांक 05.01.2021 को जिला बालोद के सभी थाना/चौकी क्षेत्रों में माल वाहक वाहनों पर सवारी भरकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध पर मोटर व्हीकल एक्ट तहत् कार्यवाही की गई है, जो निम्नानुसार है-
क्रमांक थाना माल वाहक में सवारी ढ़ोना
1 बालोद 03
2 राजहरा 02
3 डौण्डीलोहारा 01
4 अर्जुन्दा 03
5 गुण्डरदेही 04
6 यातायात बालोद 04
योग 17
माल वाहक वाहनों में सवारी ले जाने वाले वाहन चालकों के ड्रायविंग लायसेंस को निरस्त करने परिवहन विभाग को पत्राचार किया गया है। इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस बालोद तथा थाना गुण्डरदेही द्वारा मोटरयान अधिनियम में की गई कार्यवाही निम्नानुसार है-
1 दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाकर वाहन चलाना 06 –
2 बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाना 13
3 यातायात नियमों का पालन नहीं करना 14
4 बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना 05
5 वाहन में माल का उंचे की ओर निकाल होना 03
6 तेज गति एवं माल वाहक में सवारी ले जाना 01
7 नंबर प्लेट का स्पष्ट व नियमानुसार न लिखा होना 02 –
योग 43
बालोद पुलिस द्वारा यह अभियान लगातार चलाया जायेगा, जिसमें माल वाहक वाहनों द्वारा सवारी ढ़ोने के विरूद्ध कार्यवाही, सीट बेल्ट न लगाने वाले कार चालकों के विरूद्ध कार्यवाही तथा दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेंट प्रयोग नही करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त वाहन दुर्घटनाओं में मृत्यु के प्रमुख कारण:- (1) रेड लाईट जम्प करना (2) शराब पीकर वाहन चलाने (3) वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग (4) ओवर स्पीड (5) माल वाहक वाहन से सवारी ढ़ोने वाले वाहनों पर बालोद पुलिस द्वारा लगातार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही की जावेगी।