अविवाहित युवती को डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर अवैध संबंध बनाकर गर्भ में पल रहे नवजात शिशु को गर्भपात होने से हुई मृत्यु की घटना करने वाले आरोपी मकान मालिक को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया गिरफ्तार

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आरोपी मकान मालिक के द्वारा अविवाहित युवती के साथ कई बार अवैध संबंध बनाकर गर्भवती कर गर्भपात करने के लिए दवाई खिला देने से युवती व नवजात शिशु की गई जान।

आरोपी के विरूध्द गंभीर अपराध धारा 90,91,105, 238,351(3),64(2)m बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर भेजा गया जेल।

पुलिस अधीक्षक महोदय योगेश पटेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति मोनिका ठाकुर उप0 पुलिस अधीक्षक बोनी फाॅस एक्का के निर्देशन में थाना प्रभारी डौण्डीलोहारा निरीक्षक मुकेश सिंह एवं स्टाफ के द्वारा ग्राम सिवनी हाल निवासी रामनगर डौण्डीलोहारा के अविवाहित युवती को डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर अवैध संबंध बनाकर गर्भ में पल रहे नवजात शिशु को गर्भपात करने के लिए मृतिका/पीडिता को दवाई खिला दिया जिससे अविवाहित युवती एवं गर्भ में पल रहे नवजात शिशु की मौत हो जाने के मामले में बारिकी से विवेचना कार्यवाही किया गया।

दिनांक 10/03/2026 को थाना डौण्डीलोहारा के मर्ग क्रमांक 17/2026 धारा 194 बीएनएसएस की मृतिका/पीडिता का मृत्यु हो गया है कि सूचना मिलने पर थाना डौण्डीलोहारा पुलिस रवाना हुआ। मौके पर पहुंचकर मृतिका की मां से पुछताछ कर मर्ग इन्टीमेशन लिया जिसमें सूचक द्वारा बताया कि ये अपनी दो बेटी एवं एक बेटा के साथ लगभग 03 वर्षाे से डौण्डीलोहारा के सुनील कुमार घरडे के मकान में किराये से रहती है कि दिनांक 09/03/2026 के रात्रि करीबन 09/30 से 10/00 बजे के मध्य लडकी मृतिका/पीडिता के कमर, पेट तथा पैर में दर्द होने लगा तब मकान मालिक सुनील कुमार घरडे के द्वारा गोली (दवाई) को मृतिका/पीडिता को दर्द का गोली है कहकर खिला दिया, जिससे मृतिका/पीडिता छटपटाने लगी व पलंग में चित होकर सो गई कुछ देर में श्वांस चलना बंद हो गया, जिससे मौके पर मृतिका/पीडिता की मृत्यु हो गई थी, जांच के दौरान घटनास्थल निरीक्षण व परिवार के सदस्यों व अन्य गवाहों से पुछताछ कथन से पता चला कि मृतिका/पीडिता जो कि कुंवारी थी तथा वह मकान मालिक सुनील कुमार के द्वारा मृतिका/पीडिता को लगभग एक वर्षों से डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ कई बार अवैध शारीरिक संबंध बनाने से वह लगभग 09 माह की गर्भवती थी, आरोपी द्वारा मृतिका व उसके परिवार को अपने किराये के मकान से निकाल देने की धमकी देकर तथा डरा धमका दुष्कर्म को छिपाने का प्रयास किया गया है। आरोपी द्वारा अपराध को छुपाने की नियत से मृतिका/पीडिता को जान बूझकर कोई अज्ञात दवाई को हाथ पैर का दर्द होने का है कहकर खिलाया जिससे मृतिका की मृत्यु हो गया। संपूर्ण मर्ग जांच में अपराध धारा 90,91,105,238,351(3),64(2) m बीएनएस का पाये जाने से आरोपी सुनील कुमार घरडे के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपी को दिनांक 11.03.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश सिंह, प्र.आर. विरेन्द्र साहू, प्र.आर. दिगम्बर वर्मा प्र.आर. अरविंद यादव, म.प्र.आर. लिलेश्वरी देवांगन. म0आर0 सोनिया, आरक्षक- विनोद अजय, पुनम खरे, डोमेन्द्र भण्डारी, राकेश गावडे, सायबर सेल टीम बालोद – सउनि धरम भुआर्य, प्र0आर0 भुनेश्वर मरकाम, विपिन गुप्ता, राहुल कुमार का योगदान रहा। गिरफ्तार आरोपीः- (01) सुनील कुमार घरडे पिता स्व0 झुमूक लाल उम्र 59 साल साकिन रामनगर डौण्डीलोहारा थाना डौण्डीलोहारा जिला बालोद (छ0ग0)

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