बलौदाबाजार – ST /SC के तहत अपराध दर्ज करने और केस को प्रभावशाली बनाने के नाम पर एएसआई द्वारा रिश्वत मांगने का मामला सोशल मीडिया में वायरल होते ही SP ने त्वरित करवाई करते हुए एएसआई तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है |
प्राप्त जानकारी के अनुसार बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाने में पदस्थ एएसआई द्वारा पीड़ित सीताराम मानिकपुरी से एस सी – एस टी के तहत अपराध दर्ज करने और केस को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के नाम पर 9 हजार रुपये की मांग की थी और पीड़ित द्वारा रुपये दे भी दिया
लेकिन मामला जब सोशल मीडिया पर तूल पकड़ने लगा जिसे देखते हुए एएसआई ने पैसे लौटा दिए लेकिन एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एएसआई को निलंबित कर दिया है |
भानुप्रतापपुर – भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र के पुतरवाही ग्राम की घटना है जिसमे शिक्षिका द्वारा मोहल्ला क्लास ले रही थी उसी समय छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का जवान कार से पहुंचा और पहले तो शिक्षिका के साथ गली गलौच करने लगा फिर जबरदस्ती उसे पकड़कर अपने साथ ले गया | कक्षा में मौजूद बच्चों ने जब यह घटना देखा तो तुरंत अन्य ग्रामीणों के माध्यम से शिक्षिका के परिजनों को सुचना दी गई | जिस पर परिजनों द्वारा चितालंका दंतेवाडा जिले में जाकर शिक्षिका को अपने साथ ले आये | आने के पश्चात् भानुप्रतापपुर थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत की गई |
शिक्षिका की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर भानुप्रतापपुर पुलिस द्वारा आरोपी महेंद्र दीवान को गिरफ्तार कर लिया गया | आरोपी जवान भानुप्रतापपुर में ही पदस्थ है |
मोहला – छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ब्लाक इकाई- मोहला की महत्वपूर्ण ब्लाक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न समस्याओं को पूरा कराने पर चर्चा किया गया, बैठक के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी- मोहला तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी- मोहला को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन के बिंदु निम्नानुसार है- ➡️ 01. नान डी.एड./बी.एड. के कारण कटौती राशि की एरियर्स प्रदान करने संबंध में।
➡️ 02. समयमान वेतनमान की एरियर्स की राशि के प्रदान करने संबंध में।
➡️ 03. अनुकम्पा नियुक्ति की प्रकरण को जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय- राजनांदगांव भेजने के संबंध में।
➡️ 04. ब्लॉक स्तरीय परामर्श दात्री बैठक के संबंध में।
इसके अलावा बैठक में निम्न बातों पर चर्चा हुआ जिसमें प्रमुख रहा।
➡️ 01. श्रीमती सुशीला देशमुख जी को सेवानिवृत्त होने पर फेडरेशन परिवार की ओर से बिदाई देने के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा किया गया ।
➡️ 02. आकस्मिक निधन/दुर्घटना होने या सेवानिवृत्त होने पर संगठन की ओर से राहत कोष के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा किया गया।
➡️ 03. ब्लॉक स्तरीय अनुशासन समिति गठित किया गया जिसमें 05 सदस्य शामिल किया गया,जिसमें राजकुमार यादव,राधेश्याम नेताम,उमाशंकर दिल्लीवार,सुशील शांडिल्य,राजकुमार सरजारे है।
फेडरेशन के जिलाध्यक्ष-शंकर साहू,प्रदेश महासचिव-राजकुमार यादव,ब्लॉक अध्यक्ष-सुनील शर्मा,ब्लॉक सचिव-मक्खन साहू,ट्राईबल विभाग प्रभारी- राधेश्याम नेताम व फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जिला शिक्षाधिकारी-राजनांदगांव के द्वारा 19/08/2020 को 04 सूत्रीय मांगों को विकासखण्ड शिक्षाधिकारी-मोहला को पूरा करने आदेशित किया गया था,लेकिन 13 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मांग पूरा नहीं किया गया है,जो कि शिक्षकों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया है,अगर 10 दिनों में मांगों को पूरा नही किया जाता है तो विकासखण्ड शिक्षाधिकारी कार्यालय-मोहला के सामने फेडरेशन के समस्त साथीगण पंडाल लगाकर सत्याग्रह आंदोलन करेगा,जिसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित अधिकारी की होगी।
फेडरेशन द्वारा मांगों की ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रमुख रुप से राजकुमार यादव (प्रदेश महामंत्री),शंकर साहू (जिला अध्यक्ष-राजनांदगांव), सुनील शर्मा (ब्लाक अध्यक्ष मोहला),राधेश्याम नेताम (ट्राईबल विभाग प्रभारी),मक्खन साहू (ब्लॉक सचिव),सुशील शांडिल्य (कोषाध्यक्ष), उमाशंकर दिल्लीवार(ब्लाक उपाध्यक्ष), रामप्रसाद धृतलहरे (कार्यकारिणी सदस्य),धर्मेन्द्र सिन्हा(जिला मीडिया प्रभारी), शिवशंकर कोर्राम(जिला महासचिव), मीतेंन्द्र बघेल(जिला संयुक्त महामंत्री), गायत्री ठाकुर (जिला महामंत्री महिला प्रकोष्ठ),लेखराम साहू (संकुल अध्यक्ष), दीनदयाल मौहान (संकुल अध्यक्ष), कृष्ण कुमार साहू(ब्लाक महामंत्री),भरत भेापलेे(ब्लॉक महासचिव), राजु चौरे(ब्लाक संगठन सचिव),दिनेश कुमार आडील(ब्लॉक संगठन मंत्री), दीपक राजपूत (संकुल प्रभारी), लोकेश कुमार ठाकुर(ज़ोन प्रभारी), गजेन्द्र भुवार्य(ब्लाक कार्यकारिणी सदस्य), पवन कोमरे(ब्लाक कार्यकारिणी सदस्य), कौशल किशोर साहू (संकुल अध्यक्ष) आदि उपस्थित थे।
उपरोक्त जानकारी मीडिया मे मक्खन साहू ब्लॉक सचिव- मोहला ने दी है।
दल्लीराजहरा – कुछ दिन पूर्व वार्ड क्र 21 में कुछ लोगों के मुख्य दरवाजे में शरारती तत्वों द्वारा खून फेंकने की शिकायत मिल रही थी और इस प्रकार फैले खून को देखकर लोगों में दहशत का माहौल बन गया था | इसकी सुचना पुलिस को भी दे दी गई थी अनुमान लगाया जा रहा था कि लोगों को डराने या दहशत फ़ैलाने के नाम पर यह किसी शरारती तत्वों का काम
हो सकता है | लेकिन इस प्रकार की हरकत से वार्डवासी घबराये हुए थे और फिर आसपास के CCTV खंगालने के बाद आखिरकार पुलिस ने उस युवक को पकड़ लिया और थाना राजहरा इस्त. क्र 51/355/2020 धारा 151(107,116) के आरोपी योगेन्द्र यादव पिता बलराम यादव उम्र 32 पता वार्ड क्र 21 शास्त्री नगर राजहरा को SDM न्यायालय पेश किया। जेल वारंट प्राप्त और बालोद जेल में दाखिल कर दिया गया है |
बालोद – थाना बालोद में दिनांक 12.09.20 को सूचक प्रेमलाल साहू , 64 वर्ष सा. चिरईगोड़ी थाना में मौखिक मर्ग इंटिमेशन दर्ज कराया कि दिनांक 12.09.20 के 17.00 बजे करीबन इसकी नातिन कु. ज्योति साहू पिता शोभित राम साहू, 20 वर्ष सा. चिरईगोडी अपने घर मे फांसी लटक कर आत्महत्या की है कि रिपोर्ट पर थाना बालोद में मार्ग क्र.
85/20 धारा 174 जा.फ़ौ. कायम कर मार्ग जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। मर्ग जांच में मृतिका कु. ज्योति साहू का नेमीचन्द साहू उर्फ नवीन साहू, 25 वर्ष सा. चिरईगोडी से प्रेम संबंध के दौरान शादी का आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाकर, बाद में शादी करने से इंकार कर, मृतिका को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर , आत्महत्या करने के लिए
दुष्प्रेरित करना पाये जाने पर मर्ग जांच से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 326/20 धारा 306 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध धारा सदर का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपी को आज दिनांक 11.10.20 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज गया।
बालोद – थाना बालोद में प्रार्थिया तोमिन साहू पिता राजकुमार साहू, 34 वर्ष निवासी हीरापुर के द्वारा दिनांक 10.10.20 को थाना बालोद उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी सुरेश भारती पिता स्व. रामदास भारती, 50 वर्ष सा. धनगांव थाना अर्जुन्दा जिला बालोद के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में नौकरी लगाने के नाम पर 8.75 लाख रुपये लेकर धोखाधड़ी करने एवं इसी दौरान प्रार्थिया को अलग अलग स्थान पर इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया है कि रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 325/20 धारा 420, 376(2)(ठ) भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के बयान एवं संलग्न दस्तावेज से आरोपी के विरुद्ध उपरोक्त धारा का अपराध घटित करना पाये जाने पर आज दिनांक 11.10.20 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
दल्लीराजहरा – आज दल्लीराजहरा में 30 संक्रमित मिले | एक नजर – दल्लीराजहरा के किस वार्ड से कितने संक्रमित पाए गए |
आज पाए गए दल्ली के संक्रमितों में वार्ड क्र 01 से 04, वार्ड क्र 04 से 05, वार्ड क्र 07 से 03, वार्ड क्र 10 से 07, वार्ड क्र 19 से 02, वार्ड क्र 21 से 02, वार्ड क्र 24 से 01 और वार्ड क्र 26 से 06 लोग संक्रमित पाए गए है | इस प्रकार दल्लीराजहरा में एंटीजन रिपोर्ट में 11 एवं RTPCR में 19 लोग पॉजिटिव मिलने से कूल संक्रमितों की संख्या 30 है |
विशेष अनुरोध – सिटी मीडिया सिटी मीडिया भीनगर के समस्त नागरिकों एवं पाठकों से अनुरोध करता है कि घरों से कम से कम निकले एवं सोशल डिस्टेसिंग एवं मास्क का सदैव उपयोग करें जिससे स्वयं एवं अपने परिवार को सुरक्षित रख बड़ी हानि से बचे |
बालोद – थाना बालोद के अपराध क्रमांक 99/18 धारा 420, 467,468, 471, 120 बी भादवि के आरोपी मूलचंद दीवान पिता परसराम दीवान, 34 वर्ष सा. राजपुर थाना रूपझर जिला बालाघाट म.प्र. को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। 2018 कि इस प्रकरण में 4 आरोपियों के द्वारा निपानी निवासी कु. मेनका को कम्प्यूटर आपरेटर के शासकीय
पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख रुपये लेकर धोखाधड़ी किये थे। पूर्व में 03 आरोपी 1. सूरज कुमार पिता कन्हैया लाल 02. नवीननाथ पिता वायनाथ 03. पुष्कर लाल पिता पुनीत राम साहू को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
दल्लीराजहरा – थाना राजहरा के अप क्रमांक 450/20 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के आरोपी पृथ्वी नेपाली पिता राजकुमार नेपाली उम्र 22 साल साकीन वार्ड नं 02 पंडरदल्ली राजहरा के कब्जे से 35 पौव्वा देशी प्लेन शराब 6.300 बल्क लीटर कीमती 2800 रुपए एवम् एक एक्टिवा स्कूटी नीले रंग की क्रमांक सीजी 24 एन 4011 कीमती 20000 रुपए को न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया |
टी एस पट्टावी के नेतृत्व में सउनि इसरार अहमद खान आरक्षक भुनेश्वर यादव संजीत विश्वास रवि निर्मलकर दीपक शर्मा के द्वारा पकड़ा गया |
बालोद – मामले में दिनांक घटना 07.10.2019 को आरोपी अर्जुन देवार पिता शेरसिंह उर्फ शेरखान देवार, उम्र-21 वर्ष, निवासी लक्ष्मणपुर, भांठापारा छुईखदान, थाना छुईखदान, जिला राजनांदगांव ने थाना अर्जुन्दा क्षेत्रांतर्गत निवासी नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर, शादी का प्रलोमन देकर, भगा ले जाकर पीड़िता के साथ करीबन 01 वर्ष तक जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा है, कि प्रार्थी पीड़िता के पिता के रिपोर्ट पर गुमइंसान कायम कर, पीड़िता नाबालिग होने से प्रथम दृष्टिया अपराध कमांक-191/2020, धारा -363 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
मामले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद जितेन्द्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय डी0आर0 पोर्ते के मार्गदर्शन व श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक दिनेश सिन्हा के नेतृत्व में थाना अर्जुन्दा स्टॉफ निरीक्षक कुमार गौरव साहू, सउनि देवकुमार कोर्राम, आरक्षक-1132, प्यारे लाल साहू, म0आर0 989, लीलेश्वरी देवांगन का टीम गठित कर मामले में तत्काल कार्यवाही करते हुये मामले के अपहृता को छुईखदान, जिला राजनांदगांव से
आरोपी के कब्जे से दिनांक 08.10.2020 को बरामद किया गया, तथा पीड़िता का महिला अधिकारी से कथन लेखबद्ध कराकर प्रकरण में आरोपी अर्जुन देवार के द्वारा नाबालिग पीड़िता को भगा ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि व 4,5(ठ), पाक्सों एक्ट का समावेश किया गया। प्रकरण में आरोपी अर्जुन देवार को दिनांक 09.10.2020 को गिरफ्तार कर माननीय सत्र न्यायालय बालोद में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड लिया जाकर बालोद जेल भेज दिया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना अर्जुन्दा स्टॉफ निरीक्षक कुमार गौरव साहू, सउनि देवकुमार कोर्राम, आरक्षक-1132, प्यारे लाल साहू, म0आर0 989, लिलेश्वरी देवांगन का कार्य सराहनीय रहा है।