दल्लीराजहरा – वार्ड क्रमांक 4 में पंजाब नेशनल बैंक के पीछे वार्ड वासियों की बहु प्रतीक्षित मांग पर वार्ड पार्षद के नेतृत्व में वार्ड के महिला एवं पुरुषों द्वारा सामाजिक कार्यक्रम के दौरान नहाने एवं नित्य कर्म से निवृत्त होने हेतु शौचालय एवं स्नानागार का भूमि का चयन कर भूमि में प्रस्तावित स्थल का बोर्ड लगाया गया किया गया इसमें वार्ड के वर्तमान पार्षद श्रीमती प्रमिला पारकर एवं पूर्व पार्षद श्रीमती राव एवं वार्ड के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में
उपस्थित थे वार्ड वासियों द्वारा पार्षद की इस कार्य की सराहना की एवं कहा कि तीज नहावन एवं सामाजिक कार्यक्रमों के समय इस प्रकार की स्थल की मांग को पूरा कर सराहनीय कार्य किया है हमारी इच्छा है कि जल्द से जल्द इस स्थल का निर्माण हो जिससे कि हम इसका उपयोग कर सकें वार्ड वासियों द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष श्री शिबू नायर जी से भी निवेदन किए हैं इस कार्य को जल्द पूरा कराने में सहयोग करें एवं बीएसपी प्रबंधन को भी धन्यवाद ज्ञापित किया |
रायपुर – तेलीबांधा थाना चौक के पास एक तेज रफ्तार ट्रक CG04 DC 8021 ने बाइक में सवार पति पत्नि को अपनी चपेट में ले लेने से पत्नी मीना सोनी की तो मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति शत्रुघ्न सोनी को गंभीर हालत में आंबेडकर अस्पताल में भर्ती किया गया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक में सवार पति पत्नि मंदिर हसौद के पास नकटा गांव के रहने वाले हैं | मृतका मीना सोनी का इलाज करवाने के कारण ही वे लोग रायपुर आये हुए थे | पति शत्रुघ्न सोनी सिलतरा में काम करता है और उसकी पत्नि होस्टल में |
इस दर्दनाक हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक को छोड़कर फरार हो गया है |
नई दिल्ली – प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल 2015 को नॉन-कॉरपोरेट, नॉन-फॉर्म लघु /सूक्ष्म उद्यमों के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी ( MUDRA) का संक्षिप्त रूप है। अगर आप अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो इस योजना के तहत बैंक से 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। एकसबीआई तो इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों के लिए 59 मिनट में 10 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के लोन दे रहा है।
मुद्रा लोन की तीन कैटेगरी
शिशु मुद्रा लोन: अपना बिजनेस शुरू करने या स्टार्ट-अप शुरू करने वाला कोई व्यक्ति इसके तहत 50 हजार रुपये तक लोन ले सकता है
किशोर मुद्रा लोन: इस स्कीम के तहत वे लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनका अपना बिजनेस हो लेकिन अभी स्थापित नहीं हो पाए हैं, ऐसे लोग 50 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको 14 से 17 फीसदी तक ब्याज देना पड़ सकता है।
तरुण मुद्रा लोन: इसके तहत बिजनेस के विस्तार के लिए दस लाख रुपये तक लोन मिल सकता है। इस पर 16 फीसदी का ब्याज देना पड़ता है।
मुद्रा लोन के तहत सरकारी क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक कोविड-19 संकट में छोटे कारोबारियों के लिए 59 मिनट में 10 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के लोन दे रहा है। एसबीआई ने ट्विटर हैंडल से बताया कि मुद्रा लोन आसानी से घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है. एसबीआई ने इसके लिए वेबसाइट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कुछ जानकारी देने के बाद ही 59 मिनट में 10 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है।
लोन के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन लेने के लिए पहचान पत्र, निवास प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट, फोटोग्राफ, बिक्री दस्तावेज, प्राइस कोटेशन्स बिज़नस ID और पता प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। इसके अलावा जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, इनकम टैक्स रिटर्न की भी जानकारी देनी होगी. एसबीआई की इस वेबसाइट पर जाकर आप मुद्रा लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बालोद – चैक से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि बड़ी कीमत का कोई भी चैक क्लियर करने से पहले अकाउंट होल्डर को फोन कर सूचना दी जाए और नॉन-होम चैक के केस में बेस ब्रांच को सूचित किया जाए। आरबीआई ने बैंको को यह भी कहा है कि वह क्लियरेंस के लिए चैक मिलने पर पेयर/ड्रॉअर को एसएमएस के जरिए अलर्ट भेजें और 2 लाख रूपए से ज्यादा कीमत के चैक को यूवी लैंप में जरूरी जांचें..
बालोद – जिला बालोद में गौवंश की अवैध तस्करी के रोकथाम हेतु मान पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते के मार्गदर्षन एवं उप पुलिस अधीक्षक दिनेष कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक विषेष टीम गठित कर योजनाबद्ध तरीके से ऐसे प्रकरण के आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए पहल किया गया है। जिले में घटित विभिन्न अपराध के विवेचना के दौरान अपराध के फरार आरोपीगण के निवास नागपुर क्षेत्र में होने पर उनकी गिरफ्तारी हेतु उप निरीक्षक शिशिर पाण्डेय के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम गठित कर अपराध विवेचना हेतू भेजी गई थी। टीम के द्वारा थाना रनचिरई के अपराध क्रमांक 56/2020 के आरोपी वाहन स्वामी सत्तार खान के डॉ0 शेख बुनकर कालोनी कामटी, नागपुर स्थित निवास पर पता तलाश किया गया। जो कि सकूनत पर नहीं होना तथा बाहर राज्य छत्तीसगढ़ जाना बताया गया। पूछताछ विभिन्न सूचना माध्यम ज्ञात हुआ कि प्रकरण के संदेहीगण थाना गुण्डरदेही रनचिरई क्षेत्र में सक्रिय हुए हैं। अतः उक्त सूचना के आधार पर उनके ऊपर सतत निगरानी रखी गई तथा उनकी धर पकड़ हेतु थाना रनचिरई स्टाफ को ब्रीफ किया गया।
प्राप्त सूचना पर की उक्त प्रकरण के आरोपीगण थाना रनचिरई क्षेत्र के ग्राम तवेरा के आसपास अपने आई-20 वाहन क्रमांक डभ् 49 दृ ठठ दृ 7413 में पषुओं के खरीदी हेतु संपर्क कर रहे है। तत्पष्चात् थाना रनचिरई थाना प्रभारी चेतन कुमार साहू के हमराह स्टॉफ के साथ ग्राम तवेरा पहुंचकर उक्त वाहन को रोककर चेक किया गया तथा संदेहियों को पूछताछ हेतु थाना लाया गया। थाना में विवेचना के तकनीकी तथ्यों के साक्ष्य के आधार पर सख्ती से पूछताछ करने पर तीनों व्यक्तियों ने अपना नाम क्रमषः नदीम अंसारी, निजाजुद्दीन तथा शेख इरफान बताया तथा 20-21.03.2020 के दरम्यानी रात्रि में थाना रनचिरई के ग्राम मुण्डरा में उनके द्वारा भेजी गई ट्रक क्रमांक एमएच-40-एन 1965 पकड़ी गई थी तथा उनके द्वारा भेजे गये ड्रायवर व हमाल मौके से फरार हो गये थे।
पूछताछ पर नदीम अंसारी ने कहा कि वह लगभग 05 वर्षों से छत्तीसगढ़ से पषु की अवैध परिवहन करने का कार्य करते आ रहा है। सन् 2018 में उसने एक ट्रक क्रमांक डभ् 40 ठठदृ6108 खरीदा था, जिसे मोबीन खान के माध्यम से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पषु तस्करी के लिए लगाया था। माह मार्च 2018 को वह गाड़ी पषु तस्करी करते थाना धमधा जिला दुर्ग छ0ग0 में पकड़ा गया था, जिससे धमधा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर नदीम अंसारी को जेल भेजा गया था। जमानत में रिहा होने के बाद स्वयं की गाड़ी पकड़ी जाने से वह साजिद शेख उर्फ बबलू पिता अकिल शेख उम्र 32 वर्ष साकिन अषोक नगर आजाद कालोनी टेका जिला-नागपुर के माध्यम सत्तार खान पिता सुभान खान उम्र 42 वर्ष साकिन डॉ0 शेख बुनकर कालोनी कामटी जिला-नागपुर के ट्रक क्रमांक डभ् 40दृछ.1965 को प्राप्त कर हम वे तीनों साजिद शेख उर्फ बबलू, तथा सत्तार खान, छत्तीसगढ से नागपुर महाराष्ट्र मवेषी तस्करी का योजना बनाकर ट्रक ड्रायवर तिलक पिता भागवत बोरकर पता प्लांट न.798 मजिस्द के पास उपडवाली नागपुर महाराष्ट्र से उक्त ट्रक को चलवाते थे। दिनांक 19.03.2020 को मवेषी लाने के लिए नागपुर से ड्रायवर तिलक बोरकर, मजदूर नियाजुद्दीन तथा शेख इमरान को
छत्तीसगढ़ के अण्डा-गुण्डरदेही क्षेत्र में उक्त ट्रक लेकर भेजा था। कि दिनांक 20.03.2020 के रात्रि लगभग 10ः30 बजे मवेषी लेने गई उक्त ट्रक को थाना रनचिरई क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मुण्डरा में पकड़ा गया। जिसकी सूचना नदीम को फोन के माध्यम से ड्राईवर तिलक बोरकर, नियाजुद्दीन तथा ग्राम मुण्डरा के होरी सोनी से प्राप्त हुआ। तब उसने उन्हे ट्रक को छोड़कर भागने के लिए कहा तथा उन्हे यह भी कहा कि वह उन तीनों को लेने के लिए आ रहा है। फिर तिलक बोरकर, नियाजुद्दीन तथा इमरान पैदल चलते व वाहन का लिफ्ट लेते हुये राजनांदगांव तक पहुंचे थे, जहां नदीम अंसारी अपने भाई के आई-20 कार क्रमांक डभ् 49 दृ ठठ . 7413 से उन्हे लेने राजनांदगांव आया जहां लगभग सुबह 05ः00 बजे पहुंचकर वहां से इन तीनों को अपने कार में बैठाकर वापस नागपुर लेकर गया। होरी सोनी तथा इस क्षेत्र के कुछ व्यक्ति नदीम को मवेशी दिलाने में सहायता करते हैं। जिनसे उसके द्वारा भेजे गये व्यक्तियों के माध्यम से रूपये पैसे देकर मवेषी की व्यवस्था करवाते हैं और अवैध परिवहन करते हुए नागपुर ले जाकर कत्लखाना में बेच देते हैं। होरी सोनी पूर्व में इस अपराध में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में उप पिलस अधीक्षक दिनेष कुमार सिन्हा, निरीक्षक चेतन सिंह साहू, उप निरीक्षक षिषिर पाण्डेय, सहायक उप निरीक्षक कमलेष साहू, सउनि लेखराम साहू, आरक्षक योगेष सिन्हा, संदीप यादव, विवेक शाही तथा अन्य थाना स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
दल्लीराजहरा – DB ग्रुप के 5 वर्ष पूर्ण होने पर केक काटकर मनाया गया। अथिति के रूप में तहसीलदार प्रतिमा ठाकरे प्रशिक्षु डी एस पी कमलजीत पाटले समाज सेवी गोविंद वाधवानी आरोग्य अस्पताल के डॉ अमित तिवारी जी के उपस्थिति में मनाया गया।db ग्रुप के सभी सदस्य रक्तदाता उपस्थित थे। db टीम सदस्य सुमित जैन ने बताया कि 5 वर्ष में 4300 से अधिक यूनिट ब्लड लोगो उपलब्ध करा चुके है। साथ मे गरीब बच्चों को इलाज करा रहे है। इलाज अभी भी चालू है।
बालोद – मान पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी0आर0 पोर्ते एवं एस0डी0ओ0पी0 दिनेश कुमार सिन्हा के निर्देशन में बालोद थाना के पुलिस पार्टी द्वारा क्षेत्र में अवैध गतिविधि की अंकुश लगाने हेतु रात्रि में टाऊन पेट्रोलिंग एवं देहात गस्त पर रवाना हुए थे, तभी रात्रि करीबन 12.30 बजे मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक कंटेनर में मवेशी भरे हुए अवैध रूप से परिवहन करते करहीभदर से बालोद की ओर से वाहन आ रही है, जो महाराष्ट्र में पशुओं को ले जा रहे है कि सूचना पर गस्त पार्टी में निकले थाना बालोद के परि.उप पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिंह पैकरा थाना प्रभारी बालोद, निरीक्षक जी0एस0ठाकुर, उप निरीक्षक यामन देवांगन, सउनि.आत्माराम धनेलिया, आर0क्र0 115 सुनील नेताम, आर0क्र0 503 शोभित मरकाम, आर0क्र0 498 चन्द्रकांत ढीमर, आर0क्र0 271 तीरथ धु्रव, चालक आर0क्र0 320 सलमान खान द्वारा दल्ली चौक बालोद में नाकाबंदी की गयी तब मवेशियों से भरे उक्त कंटेनर के चालक द्वारा वाहन को नाकाबंदी के स्टापर को धकेलते हुए, आगे तेजी पूर्वक वाहन को चलाते ले गया तब पुलिस पेट्रोलिंग वाहन से कंटेनर वाहन का पीछा किया गया एवं ग्राम गुजरा के पास पहुंचकर कंटेनर को रोकने का प्रयास किया गया, इस पर चालक द्वारा कंटेनर को रोककर उसमें सवार चारों व्यक्ति कुदकर खेत की ओर भागने लगे तब पुलिस पार्टी द्वारा दौड़ाकर पीछा कर सभी चारों आरोपी को पकड़ा गया एवं पूछताछ किया गया, जो अपना नाम 01.मोहम्मद साजिद पिता मोहम्मद सकुर उम्र 31 साल ,02. ईशाद उल्ला खान पिता किस्मत उल्ला खान उम्र 30 साल, 03. शेख नसीर पिता शेख आसीन उम्र 29 साल, 04. ऐजाजुद्दीन पिता मिनाजुद्दीन उम्र 42 साल सभी साकिनान पठानपुरा थाना मुर्तिजापुर जिला-अकोला (महाराष्ट्र) का रहने वाला बताये तथा कंटेनर वाहन क्रमांक एम.एच. 40 बीएल 7153 को मोहम्मद साजिद द्वारा चलाना बताये तथा कंटेनर वाहन में 22 नग भैंस-भैंसा रखकर अवैध रूप से परिवहन करते नागपुर ले जाना बताये, उपरोक्त चारों आरोपी को थाना बालोद के अपराध क्र 276/20 धारा 4,6,10 छ.ग. कृषक पशु. परि. अधि., 11 पशु कु्ररता निवारण अधि.के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है । प्रकरण में वाहन स्वामी एवं अन्य आरोपी का तलाश जारी है।
गुण्डरदेही – दिनांक 10.04.2014 को रात्रि 01.30 बजे अवैध पशु परिवहन कर ले जाने की सूचना पर ग्राम डंगनिया थाना गुण्डरदेही के पास गुण्डरदेही पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही की गई थी। जिस पर से थाना गुण्डरदेही में अपराध क्रमांक 105/2014 धारा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधि. के तहत कार्यवाही की जाकर जिस पर 06 नग मवेशी कीमती लगभग 40,000 रूपये वाहन क्रमांक एमएच-49डी/1260 पिकअप में भरकर गुण्डरदेही चौक की तरफ आ रहे थे कि जिसमें शेख समत एवं अन्य आरोपियो की गिरफ्तारी की गई थी। आरोपी कमलेश पिता नत्थु लाल गुप्ता उम्र 30 वर्ष निवासी रानी दुर्गावती चौक आंनद नगर बाद गिरफ्तारी घटना के बाद से फरार था। माननीय व्यवहार न्यायालय गुण्डरदेही के द्वारा कमलेश गुप्ता के विरूद्ध स्थायी वारंट जारी किया गया था। पुलिस द्वारा फरार वारंटी की लगातार पता तलाश की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, जिला बालोद के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में उनि. शिशिर पाण्डेय एवं सउनि. लेखराम साहू के हमराह विशेष टीम गठित कर यशोधरा नागपुर से वारंटी कमलेश गुप्ता पिता नत्थु लाल गुप्ता को गिरफ्तार किया जाकर जेल में निरूद्ध किया गया।
गुण्डरदेही – घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी योगेश कुमार सिन्हा पिता हिरदे राम सिन्हा, उम्र 29 वर्ष साकिन हल्दी, थाना गुण्डरदेही जिला बालोद द्वारा लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था कि 1. मनहरण साहू पिता सुकालू साहू उम्र 47 वर्ष साकिन हल्दी, थाना गुण्डरदेही, 2. कुमार सिंह ठाकुर पिता रमेश्वर ठाकुर उम्र 55 वर्ष साकिन सिर्राभाठा, थाना गुण्डरदेही एवं 3. कोमल सिंह महानदिया साकिन खुर्सीटिकुल, थाना डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव के द्वारा रेल्वे विभाग में सफाई कर्मी के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख 90 हजार रूपये छलपूर्वक लिया गया था।
शिकायत जांच के दौरान शिकायत सहीं पाये जाने पर आरोपियान के विरूद्ध थाना गुण्डरदेही में अपराध क्रमांक 377/2020 धारा 420,120-बी भादवि. के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान आरोपी 1. मनहरण साहू एवं 2. कुमार सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी की गई है। फरार आरोपी की तलाश जारी है।
दल्लीराजहरा – पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा, जिला बालोद के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी.आर. पोर्ते और नगर पुलिस अधीक्षक, राजहरा अब्दुल अलीम खान के निर्देशन में अवैध शराब के विरूद्ध लगातार कार्यवाही अभियान के तहत आज दिनांक 24.08.2020 को मुखबीर से सूचना मिली की पुराना शराब भट्टी रोड़ वार्ड नंबर 13 राजहरा के पास 1. भुनेश्वर लाल पिता विश्वनाथ निर्मलकर उम्र 55 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 16 राजहरा 2. नूतन कुमार धनेन्द्र पिता सहदेव धनेन्द्र उम्र 38 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 16 राजहरा द्वारा स्लेटी रंग की टी.व्ही.एस. जूपिटर में 120 पौवा देशी शराब कीमती 9600/-रूपये को रखकर अवैध परिवहन कर रहा था कि सूचना पर थाना राजहरा पुलिस के द्वारा मौके पर अवैध शराब जप्त कर उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना राजहरा में अपराध क्रमांक 374/2020 धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही किया गया। आरोपियों द्वारा प्रातः से लगातार शराब खरीदी कर इकट्ठा किया जाकर अवैध बिक्री हेतु ले जाने के दौरान थाना राजहरा के पुलिस टीम के द्वारा यह कार्यवाही की गई है।