जिला कलेक्टर द्वारा कोविड-19 नियंत्रण हेतु व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संबंध में जारी किया आदेश

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बालोद – दिनांक 05/04/2021 भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधो में समय- समय पर स्वतः छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों संबंधी आदेशों की समीक्षा की गई, जिसमें वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों/शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु इस कार्यालय के आदेश कमांक/2273/सां.शाखा/2021 बालोद, दिनांक 30/03/2021 के द्वारा संपूर्ण बालोद जिला अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गई है।

07/04/2021 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

जिले में प्रभावशील धारा 144 के परिपेक्ष्य में समस्त नगरीय निकायों (नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद) जिला बालोद के सीमा क्षेत्र भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है। |

• पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगें।

• समस्त स्थलों/उद्यानों/मार्गों के आसपास की चौपाटी, खाद्य पेय सामग्री की ठेला गुमटी भी संध्या 6 बजे बंद होंगें।

• जिले के समस्त प्रकार के देशी/विदेशी मदिरा दुकान संध्या 06.00 बजे बंद होंगे।

• सिनेमा/मल्टीप्लेक्स/छबिगृह का अंतिम प्रदर्शन रात्रि 08:00 बजे समाप्त करना अनिवार्य होगा।

• सभी जिम, स्वीमिंग पूल आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगें।

• सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानो के खुलने एवं बंद करने के समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा।

• सभी व्यापारियों/कर्मचारियों/ ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

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• सभी व्यवसायियों को अपने दुकान/संस्थान में विकय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय/ वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात अन्य वस्तुओं/ सेवाओं का विक्रय किया जावे। प्रत्येक दुकान/संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेंगें एवं उस क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा।

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• यदि किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तों में किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी दुकान/संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जायेगा। सभी एसडीएम/एसडीओपी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं थानेदार उपरोक्त आदेश के कियान्वयन हेतु अपने प्रभार क्षेत्र में सत्त भ्रमण करेंगें। सभी इंसीडेंट कमांडर एवं थानेदार अपने प्रभार क्षेत्र के सभी कंटेनमेंट जोन में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेंगें।

उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय होंगें। यह आदेश दिनांक