जगदलपुर।कोरोना काल में दीगर राज्य के अवैध शराब को जिला बस्तर थाना भानपुरी अंतर्गत खपाने हेतु परिवहन किया जा रहा था। मुखबीर सूचना पर पुलिस अधीक्षक दीपक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा के मार्गदर्शन में एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी उदयन बेहार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी भानपुरी राजेश मरई के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये 21 अप्रैल को मुखबीर के आधार पर सउनि बाबुलाल दास के हमराह स्टाप प्रआर नितेश मेश्रााम, आर. मनोज सुधाकर, आर. मोहन सिह ध्रुवे, आर. प्रदीप मरकाम सहायक आर. रघुनाथ कोर्राम, महिला आर. पिंकी मिश्रा आर. चालक संदीप सलाम के टीम गठित कर ग्राम तारागांव एनएच 30 मेन रोड के पास पहुंच कर एमसीपी की कार्यवाही दौरान एक सिल्वर रंग की मैक्स वाहन आया जिसका नंबर सीजी -13- सी – 0591 अंकित था को रोककर वाहन चालक का नाम पता पुछने पर अपना नाम अशोक दिवान पिता चैतन दिवान जाति कलार उम्र 30 वर्ष निवासी बाकेल खासपारा चालक के बगल सीट मे बैठे व्यक्ति कानाम नयेन्द्र सिह उर्फ बबलु पिता अनंत सेठिया उम्र 23 वर्ष जाति कलार निवासी खासपारा बाकेल का रहने वाला बताया। वाहन का तलाशी लिया गया वाहन के अदंर एक सफेद रंग की काटुन में मध्यप्रदेश निर्मित 50 नग गोवा अंग्रेजी शराब का पौवा प्रत्येक में 180 एमएल भरा हुआ कुल जुमला शराब 9 लीटर कीमती 6 हजार रूपया एवं सिल्वर रंग की मैक्स वाहन क्रमांक सीजी -13- सी – 0591 को जप्त किया गया ।
आरोपियो से उक्त शराब के संबंध में पुछताछ किया तो बताये कि उक्त शराब को ग्राम कुम्हली निवासी रोमनाथ उर्फ रोमु पिता गजाधर के द्वारा बिकी हेतु दिया गया था ।रोमनाथ ने एक व्यक्ति को कहा था कि इतने शराब को बिक्री कर देना उसके बाद मेरे पास दो पेटी और शराब है , उसको दे दूंगा । आरोपी रोमनाथ को धारा 42 आबकारी एक्ट तहत व अन्य आरोपियो को धारा 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया हैं। आरोपीगण अशोक दिवान, नयेन्द्र सिह उर्फ बबलु दोनो निवासी ग्राम बाकेल को गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से न्यायिक रिमांड पर न्यायालय जगदलपुर पेश किया गया।