दल्लीराजहरा रकम दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार

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दल्लीराजहरा – रकम दोगुना करने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है | प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है पीड़ित देवार सिंह भुआर्य पिता स्व. उखाराम भुआर्य उम्र 46 साल पता ग्राम गैंजी थाना डौंडी लोहारा जिला बालोद ने थाना मे रिपोर्ट दर्ज कराया है कि सन 2012 में उन्नती रियल स्टेट वेनचर प्राय. लिमि./उन्नती ब्रिडिंग एण्ड रियरिंग फार्स इंडिया लिमिटेड कंपनी जो कि शासन से मान्यता प्राप्त है, उक्त कंपनी में नगदी रकम जमा करने पर कम समय में अधिक ब्याज व विभिन्न योजना आरडी, एफडी, साढ़े 05 साल के स्कीम में रकम जमा करने पर दुगुना हो जाता है । इस बात की जानकारी दुखुराम यादव ने प्रार्थी को बताया तथा बोला कि आप एजेंट बनकर निवेशको से रकम लाकर कंपनी मे जमा कराने पर कमीशन दिया जायेगा । तब प्रार्थी द्वारा स्वयं रूपया जमा किया जिसके एवज में कंपनी ने एक बांड पेपर दिया । तब उक्त कंपनी का एजेंट बन गया और आस पास के निवेशको को कंपनी का स्कीम बताकर उनसे नगदी रकम लेकर कंपनी मे आता था और जमा करके कंपनी से उस निवेशक के नाम बताकर बांड पेपर लेता था ।

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इस दौरान पीड़ित एजेंट का काम करने लगा तब दुखुराम, विरेन्द्र ध्रुव, तुलेश्वर कुमार यादव, विकास कौशिक के द्वारा आस पास के कस्बो में जाकर सेमीनार करते थे तथा निवेशको को अपने अपको कंपनी का डायरेक्टर बताकर सभी स्कीम बताते थे। निवेशको को यह भी बताते थे कि कंपनी शासन से मान्यता प्राप्त है । यहां जमा किया रकम कहीं नही जायेगा । जमा रकम के बदले जमीन देने एवं दुगुना रकम देने का वादा भी कम समय में देने का करते थे । इस तरह इन लोगो की बातो मे आकर आस पास के कई एजेंट घूम घूमकर निवेशको को इनके स्कीम को बताकर नगदी रकम लेकर आते थे तथा ग्राम चिखलाकसा स्थित कार्यालय में जमा करते थे । जिसके बदले कंपनी द्वारा जमा किये गये सभी निवेशको को बांड पेपर देते थे । तथा कई निवेशको से बतौर एजेंट 05 लाख रूपये लगभग उक्त कंपनी में जमाकर चुके है । तथा ऐसे कई एजेंट है जो निवेशको से नगदी रकम लेकर उक्त कंपनी में करोड़ो रूपया लेकर जमा कर चुके है लेकिन जब निर्धारित समय सीमा के बाद भी जब दोगुना रकम नहीं मिला एवं धोखाधड़ी करने वालों की असलियत सामने आई तब पीड़ित द्वारा आरोपियों के खिलाफ राजहरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिस पर पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ धारा – 420, 406, 34 भादवि,धारा 10 छग निपेक्षको के हितो संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया गया |

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पकड़े गए आरोपियों के नाम इस प्रकार है –

01.तुलेश्वर कुमार यादव पिता स्व. खोरबाहरा राम यादव उम्र 36 साल पता ग्राम बोरी थाना बालोद जिला

बालोद छग ।

02.दुखूराम यादव पिता स्व. अल्लाराम यादव उम्र 45 साल पता ग्राम कुरदी पोस्ट डुण्डेरा थाना अर्जुन्दा जिला

बालोद छग ।

03.नरायण कुमरे पिता स्व. रघुनाथ कमरे उम्र 56 साल पता ग्राम कामता पोस्ट नर्राटोला थाना डौण्डी जिला

बालोद छग ।

04.दाउलाल साहू पिता स्व. सुखलाल साहू उम्र 57 साल पता ग्राम थरम नगर पंचपेड़ी नाका के पास वार्ड

क्रमांक 50 थाना टीकरापारा संजय नगर थाना रायपुर जिला रायपुर छग ।

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