शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग को घर ले जाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने के आरोप में गिरफ्तार

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दिनांक 02.11.2021 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थिया की पुत्री को आरोपी चुरामन साहू पिता स्व. मन्नू लाल साहू पता नयापारा बालोद, थाना व जिला बालोद के द्वारा पीड़िता को नाबालिग जानते हुऐ है, शादी का प्रलोभन देकर भगा कर ले जाकर अपने घर नयापारा बालोद में दिनांक 30.10.2021 से 02.11.2021 तक अपने साथ रखकर लगातार कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की रिपोर्ट थाना बालोद के अप. क्र. 371/21 धारा 363, 366, 342, 376(2)(ढ), 376 (3) भादवि 4, 5(ठ), 6 पाक्सो एक्ट कायम का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में ले कर आरोपी का पता तलाष में लिया गया था।

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महिला एवं बच्चों के ऊपर घटित अपराध की गभींरता को देखते हुऐ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के मार्गदर्षन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी.आर पोर्ते एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रतीक चतुर्वेदी के पर्वेक्षण में थाना बालोद प्रभारी मनीष शर्मा के नेतृत्व में थाना बालोद पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्व के विगत 06 घंटे में आरोपी चुरामन साहू पिता स्व. मन्नू लाल साहू उम्र 18 साल 04 माह पता नयापारा बालोद को दिनांक 03.11.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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