Breaking जिले की समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकाने 29 जुलाई तक बंद रहेंगे

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बालोद – नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को देखते हुए संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम की दृष्टि से बालोद जिले के नगर पालिका क्षेत्र बालोद, दल्लीराजहरा एवं नगर पंचायत क्षेत्र डौण्डीलोहारा, अर्जुन्दा, गुण्डरदेही, डौण्डी व गुरूर की समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानों को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश दिनांक 20 जुलाई 2020 द्वारा बंद किया गया है। उक्त आदेश में जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित विदेशी मदिरा दुकान सिकोसा एवं देशी मदिरा दुकान सिकोसा, अरकार, मंगचुआ एवं कुसुमकसा को बंद नहीं किया गया था, परन्तु जिले की अन्य मदिरा दुकानों के बंद हो जाने पर इस दुकानों में सामाजिक अलगाव का पालन कराना दुष्कर होगा एवं संक्रमण की संभावना से इंकार नही किया जा सकता। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23 जुलाई 2020 की रात्रि 12 बजे से 29 जुलाई 2020 की रात्रि 12 बजे तक विदेशी मदिरा दुकान सिकोसा एवं देशी मदिरा दुकान सिकोसा, अरकार, मंगचुआ एवं कुसुमकसा के काउंटर बिक्री को भी बंद रखते हुए ऑनलाईन होम डिलीवरी के माध्यम से बिक्री किए जाने आदेशित किया है।