अवैध मुरूम उत्खन की सूचना देने वाले को खनिज विभाग ने दोषी ठहराया
अवैध उत्खनन करने वालों पर विभाग मेहरबान
जगदलपुर। चार दिन पूर्व खनिज विभाग को सेमरा पंचायत में मुरूम उत्खनन की सूचना दी गई थी जिसकी पड़ताल करने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त उत्खनन का कार्य कुरंदी पंचायत 2 में होना बताया गया सूचना देने वाले को ही खनिज अधिकारी दोषी ठहराते हुए कहा कि गलत सूचना देकर विभाग को गुमराह न करें। खनिज अधिकारी चेरपा ने बताया कि जिस स्थान पर उत्खनन किया जा रहा है वह कुरंदी पंचायत 2 में आता है जिसकी अनुमति खनिज विभाग द्वारा दी गई है जबकि पंचायत सचिव बालेश्वरी ठाकुर ने कहा मुरूम उत्खनन के लिए पंचायत से कोई अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है।
ज्ञातव्य हो कि जिला मुख्यालय से लगभग 7 किमी की दूरी पर मुरूम का अवैध उत्खनन कर नगरनार मार्ग पर हाईवे के किनारे सेमरा के समीप फिलिंग का कार्य किया जा रहा है जहां सैकड़ों टिप्पर मुरूम का उपयोग किया जा चुका है। इसकी जानकारी खनिज विभाग को दी गई थी लेकिन खनिज विभाग के अधिकारी सूचना देने वाले को ही खरी खोटी सुना दी और कहा कि पूरी जानकारी के साथ सूचना दे।
खनिज विभाग की यह जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित शिकायत वाले एरिया में पहुंच तहकीकात कर अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की कार्रवाई करे। विभाग के संरक्षण में चल रहा मुरूम का अवैध उत्खनन करने वाले पर विभाग ही मेरहबान है।
उत्खनन की अनुमति दी गई
प्रभारी खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुरूम का उत्खनन सेमरा पंचायत में नहीं करंजी पंचायत 2 में किया जा रहा है जिसकी अनुमति विभाग द्वारा दी गई गई है। जब उनसे पूछा गया कि उत्खनन किस खसरा नंबर एवं कितने रकबा करने की अनुमति है तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि यह जानकारी फान पर नहीं बता सकता कार्यालय आकर ले सकते |
पंचायत से अनुमति नहीं:
नियमों के अनुसार मुरूम उत्खनन या रेत उत्खनन या अन्य किसी कार्य के लिए संबंधित पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है। मुरूम उत्खनन के संबंध में पंचायत सचिव बालेश्वरी ठाकुर ने बताया कि मुरूम उत्खनन की अनुमति नहीं दी गई है। अब इन दोनों के बयानों में कितनी सत्यतता है वह तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।