शहर में अवैध रूप से शराब ब्रिकी एवं सट्टा खिलाने वाले सटोरियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर, आबकारी एवं जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही

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उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के मार्ग दर्शन में विशेष अभियान के तहत् अपराध नियंत्रण हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है जिस तारतम्य में शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब ब्रिकी करने वाले, शराब पिलाने वाले तथा जुआ सट्टा खिलाने वाले सटोरियों के खिलाफ कार्यवाही में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा व अति0 पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में अलग-अलग टीम गठित किया गया।

ज्ञात हो कि दिनांक 17.02.2022 को चित्रकोट रोड बिनाका माल के पास में एक व्यक्ति जो अवैध रूप से शराब बिक्री हेतु मोटर सायकल से शराब लेकर चित्रकोट रोड की ओर जा रहा है, कि सूचना प्राप्त होने पर थाना कोवताली के टीम द्वारा उक्त स्थान में दबिश देकर, घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति पकड़कर पुछताछ करने पर अपना नाम मनोज कुमार पिता राधेश्याम निवासी ग्राम चोकर चालानपारा, जिला बस्तर का रहने वाला बताया। जिसके कब्जे से अंग्रेजी शराब 18 नग एवं 30 नग पौवा गोल्डन गोवा डिलक्स व्हिीस्की कुल जुमला शराब 17.100 एमएल0 किमती 7260/- रूपये तथा एक पुरानी बिना नंबर मोटर सायकल सिल्वर रंग को बरामद किया गया। आरोपी का कृत्य 34(2) आबाकरी एक्ट का घटित करना पाये जाने से थाना कोतवाली जगदलपुर में अप0क्र0-54/2022 धारा 34(2) आबाकरी एक्ट कायम कर, विधिवत् गिरफ्तार के बाद न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

दिनांक 17.02.2022 को जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि हिकमीपारा में एक व्यक्ति के द्वारा कुछ लोगों से रूपये पैसे लेकर सट्टा-पट्टी लिखकर जुआ खेला कर, अवैध तरीके से धन अर्जित कर रहे है कि सूचना प्राप्त होने पर गठित टीम द्वारा दबिश देकर, घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को पकड़कर, पुछताछ करने पर अपना नाम बलराम कश्यप पिता स्व0 जलंधर कश्यप जाति धुरवा निवासी पुराना भट्ठी दलपत सागर वार्ड जगदलपुर का होना बताया गया। जिसके कब्जे से 10 नग सट्टा पट्ठी व नगदी रकम 2000/-रूपये को बरामद किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 4(क) जुआ एक्ट का घटित करना पाये जाने से थाना कोतवाली जगदलपुर में अप0क्र0 55/2022 धारा 4(क) जुआ एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर,विधिवत् गिरफ्तार किया गया।

तथा दिनांक 17.02.2022 को ग्राम आसना बनवापारा में एक व्यक्ति जो अपनी दुकान सामने लोगों को अवैध रूप से शराब पिला रहा है, कि सूचना प्राप्त होने पर गठित टीम द्वारा उक्त स्थान में पहुंचे जहाॅ पर शराब पीने वाले व्यक्ति पुलिस को देकर भाग गये। मौके पर अंग्रेजी शराब ब्लू व्हीसकी आधी भरी पौवा एवं डिस्पोजल मिलने पर दुकानदार से पुछताछ पर अपना नाम विकास पानीग्राही पिता स्व0 ऋषिकेश पानीग्राही निवासी ग्राम आसना, जिला बस्तर का रहने वाला बताया। जिसके द्वारा अपनी दुकान में बिठाकर शराब पिलाना स्वीकार किया गया। जिसके कब्जे से आधी भरी पौवा एवं डिस्पोजल को जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य 36(स) आबाकरी एक्ट का घटित करना पाये जाने से थाना कोतवाली जगदलपुर में अप0क्र0-56/2022 धारा 36(स) आबाकरी एक्ट कायम कर,विधिवत् गिरफ्तार किया गया।

नाम आरोपी-

1. मनोज कुमार पिता राधेश्याम निवासी ग्राम चोकर चालानपारा, जिला बस्तर(छ0ग0)

2. बलराम कश्यप पिता स्व0 जलंधर कश्यप जाति धुरवा निवासी पुराना भट्ठी दलपत सागर वार्ड जगदलपुर जिला बस्तर(छ0ग0)

3. विकास पानीग्राही पिता स्व0 ऋषिकेश पानीग्राही निवासी ग्राम आसना, जिला बस्तर(छ0ग0)।

बरामदः-

1.अंग्रेजी शराब 18 नग बियर एवं 30 नग पौवा गोल्डन गोवा किमती 7260/-रूपये

2. 10 नग सट्टा पट्ठी व नगदी रकम 2000/-रूपये

3. अंग्रेजी शराब ब्लू व्हीसकी आधी भरी पौवा एवं डिस्पोजल।

मामले के अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पुलिस अधिकारी:-

निरीक्षक एमन साहू, उनि रनेश सेठिया, सउनि0 नीलाम्बर नाग, नरहरि वैष्णव एवं प्रआर0 बबलु ठाकुर,पुनीत शुक्ला आर0 रविन्द्र कुमार ठाकुर,युवराज सिंह,आशीष ठाकुर एवं सैनिक शिव यादव।