तीन गांजा तश्करों को सश्रम कारावास और एक फरार

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जगदलपुर। बस्तर जिले की जिला व सत्र न्यायालय की एनडीपीएस एक्ट में ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले के तीन तश्करों को उम्रकैद की सजा सुनाई वहीं एक आरोपी फरार है।

न्यायालयीन सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार बस्तर जिले की नगरनार पुलिस ने 13 सितम्बर 2019 को गांजा तश्करों को पकड़ा था जिसमें ओड़िशा राज्य के कोरापुट जिले के उपेन्द्र दलई, जगन्नाथ दलई,कामराजू मांड़ी व राजेंद्र पुसरू के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत् अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था और 13 सितम्बर 2019 से 22 फरवरी 2022 उपेन्द्र दलई, जगन्नाथ दलई व कामराजू मांड़ी जेल में थे जबकि प्रकरण दर्ज होने के बाद से फरार है। जिले के नारकोटिक्स न्यायालय में विगत ढ़ाई वर्षों से प्रकरण चल रहा था। 22फरवरी 22को विशेष न्यायाधीश निधी शर्मा तिवारी ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अपने महत्वपूर्ण फैसले में उपेंद्र दलई , जगन्नाथ दलई व कामराजू को सश्रम कारावास व अर्थदंड लगाया है। और राजेंद्र पुसरु फरार घोषित किया गया।