उरगा थाना द्वारा न्यायिक आदेश की अवहेलना का मुद्दा सदन में उठा

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भाजपा विधायक ननकीराम कंवर ने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए उठाया मुद्दा

रायपुर 21 मार्च – विधानसभा में आज भाजपा विधायक ननकीराम कंवर ने न्यायिक दण्डाधिकारी कोरबा के दाण्डिक प्रकरण में पारित आदेश का पालन उरगा थाना द्वारा नहीं किये जाने का मुद्दा उठाया।

ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए यह मामला उठाते हुए भाजपा विधायक कंवर ने कहा कि प्रथम वर्ष न्यायिक दण्डाधिकारी कोरबा के दाण्डिक प्र.क्र. 333/2014 में पारित आदेश 03.01.2020 का पालन उरगा थाना जिला कोरबा द्वारा आज दिनांक तक नहीं किया गया है जो न्यायालय के आदेश का खुला उल्लंघन है। आरोपी के विरूद्ध उरगा थाना में अनेकों शिकायत पर प्रथम सूचना दर्ज है। ग्राम भलपहरी के दो प्रकरण और ग्राम कुदूरमाल, देवरमाल, दादरखुर्द के कई किसानों द्वारा जमीन हड़पने संबंधी शिकायत कर प्रथम सूचना दर्ज कराया गया है।

उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। कोरबा शहर रिसदी में शासकीय जमीन पर घरसा बनाकर सड़क तक आने जाने के लिए रास्त बनाया गया है और राजस्व विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी द्वारा उक्त बेजा कब्जा को बेचने की कोशिश की जा रही है। कोरबा में हो रही जमीन अफरा तफरी में पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से कोरबा जिल के आम जनमानस में सरकार के प्रति असंतोष व्याप्त है।

गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसके जवाब में कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी कोरबा द्वारा दाण्डिक आई.एस. (केश इंफर्मेेशन सिस्टम) क्रमांक 3033/2014 में 13.12.2019 को न्यायालय ने अपने आदेश में संबंधित थाना को निर्देशित किया है कि देवेन्द्र पाण्डेय के संबंध में अतिरिक्त विवेचना कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करें। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी कोरबा द्वारा थाना प्रभारी उरगा जिला कोरबा को आदेशित किया गया कि उच्च न्यायालय बिलासपुर के सीआरएमपी (क्रिमिनल मिसलिनियस पिटीशन) नंबर 67 ऑफ 2021 में पारित आदेश के पालन में दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1486/2014 के संबंध में कार्यवाही आगामी आदेश तक स्थगित रखी जावे। थाना प्रभारी उरगा द्वारा न्यायालय के उक्त आदेश के परिपालन में कार्यवाही स्थगित रखी गई है। देवेन्द्र पाण्डेय एवं उनके संबंधित के विरूद्ध थाना उरगा जिला कोरबा में कुल 03 अपराध पंजीबद्ध है। जिनका विवरण इस प्रकार है।

गृहमंत्री ने बताया कि थाना उरगा में ग्राम भलपहरी के प्रार्थी उर्मिला बाई महंत की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 610/2021 की धारा 420 भारतीय दण्ड विधान कायम कर विवेचना में लिया गया है। केस डायरी 14.12.2021 से उच्च न्यायालय बिलासपुर में जमा है। ग्राम देवरमाल के निवासियों की शिकायत की जांच नायब तहसीलदार एनजे गेंदले द्वारा की गई। नायब तहसीलदार गेंदले की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 785/2012, धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना की गई, प्रकरण में सभी 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ग्राम दादरखुर्द के प्रार्थी प्रभाती लाल पटेल की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 1129/2021 धारा 420, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण में उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिनांक 16.12.2021 को आरोपियों को अंतिरिम जमानत दिये जाने का निर्णय पारित किया है।

उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा शहर के रिसदी क्षेत्र की शाासकीय जमीन पर सृष्टि मेडिकल को आबंटित भूमि खसरा नंबर 296/04, 296/05 एवं शासकीय भूमि खसरा नंबर 296/1 क का आंशिक भाग में कच्चे पहुंच मार्ग के संबंध में अतिरिक्त तहसीलदार कोरबा के प्रतिवेदन अनुसार विधिवत् प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की जा रही है। यह विषय शासकीय भूमि अतिक्रमण से संबंधित है अत: अवैध अतिक्रमण पर बेदखली हेतु प्रकरण दर्ज किया गया है। किसी प्रकार की भूमि की अफरा-तफरी नहीं की गई है। पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग द्वारा सभी प्रकरणों पर विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। जिससे आम जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।