धोखाधड़ी के प्रकरण में पर पुलिस अधीक्षक बालोद गोवर्धन ठाकुर के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद प्रज्ञा मेश्राम के मार्गदर्शन में एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद श्री प्रतीक चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक मनीष शर्मा के नेतृत्व में थाना स्तर पर एक विषेष टीम तैयार किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी गाजेष्वर साहू पिता हिरामन साहू उम्र 27 साल साकजराबांधा थाना रनचिरई जिला बालोद ने लिखित आवेदन रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक समय को आरोपीगण 01.नारद नागवंषी, 02.श्रीमती यषोदा साहू ग्राम परसोदा थाना व जिला बालोद के द्वारा प्रार्थी को कृषि विभाग में भृत्य पद में नौकरी लगाने के नाम पर 2,50,000 रू लेकर धोखधड़ी करना व रकम वापसी का मांग करने पर प्रार्थी को गंदी गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमाक 179/2022 धारा 420, 294, 506,34 भादवि, का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण में आरोपियो की गिरफ्तारी हेतु सउनि धरम भुआर्य के हमराह थाना बालोद का एक विषेष टीम तैयार कर रायपुर टीम रवाना किया गया था,
टीम द्वारा जमीनी स्तर पर काफी मेहनत व लगन से आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर आरोपीगण 01.नारद प्रसाद नागवंषी पिता सुन्ना राम नागवंषी उम्र 59 साल स्थाईपता ग्राम जमुनिया पोस्ट उरधन तहसील परासिया जिला छिन्वाड़ा(मध्यप्रदेष), वर्तमान पता सत्यम विहार कालोनी महादेव घाट रायपुर रोड़ थाना डी.डी. नगर रायपुर जिला रायपुर, आधार कार्ड के आधार पर पता ग्राम भोथली पोस्ट सांकरा थाना अमलेष्वर जिला दुर्ग, 02.यषोदा साहू पति स्व. लक्ष्मीनारायण साहू उम्र 39 साल स्थाईपाता ग्राम परसदा(झलमला) थाना व जिला बालोद वर्तमान में सत्यम विहार कालोनी महादेव घाट रायपुर रोड़ थाना डी.डी. नगर रायपुर जिला रायपुर को दिनांक 15.04.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर लिया गया| उक्त प्रकरण की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक मनीष शर्मा, सउनि धरम भुआर्य, महिला प्रधान आरक्षक देवकुमारी साहू, आरक्षक भोपसिंह साहू, की सराहनीय भूमिका रही है।
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