महिला एवं बच्चों के ऊपर घटित अपराध की गंभीरता को देखते हुऐ पुलिस अधीक्षक बालोद गोवर्धन ठाकुर के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद प्रज्ञा मेश्राम के मार्गदर्शन में एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद प्रतीक चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक मनीष शर्मा के नेतृत्व में थाना स्तर पर एक विषेश टीम तैयार किया गया। थाना बालोद क्षेत्र की एक घटना जिसमें प्रार्थी की नबालिक भांजी को कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहाला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट थाना बालोद में अपराध क्रमांक 150/22 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया था। प्रकरण के विवेचना क्रम में संदेही का मोबाईल लोकेषन एवं स्थाई पता के आधार पर सउनि आत्माराम धनेलिया के नेतृत्व में थाना बालोद का विशेष टीम गठित कर जिला बैतुल मध्यप्रदेश रवाना किया गया था

जिन्होने संदेही आरोपी सुन्दर लाल के ग्राम मौहोदा तहसील भेसदे थाना मौहोदा जिला बैतुल(म.प्र.) में तस्दीक करने संदेही आरोपी अपने सकुनत स्थान से फरार होने से टीम द्वारा जमीनी स्तर पर काफी मेहनत, लगन एवं कैम्प कर व तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी पताचला कि आरोपी ग्राम बुलिया खेड़ी थाना प्रधाना जिला खडवा(म.प्र.) में रहकर पुलिया निर्माणा में रोजी मजदुरी का कार्य कर रहा है। आरोपी सुन्दर लाल उर्फ विषाल उर्फ पप्पू पिता झीटू काकेडिया जाति गांेड ग्राम मौहोदा तहसील भेसदे थाना मौहोदा जिला बैतुल(म.प्र.) के कब्जे से नाबालिक लडकी को बरामद कर थाना लाकर प्रकरण में धारा 366, 376(2)ढ भादवि 4, 5(ठ), 6 पाक्सो एक्ट जोड़ कर आरोपी को विधिवत गिरफतार कर दिनांक 15/04/2022 को रिमाण्ड पर भेजागया है। प्रकरण में विवेचना एवं आरोपी के पतासाजी में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक मनीष शर्मा, सउनि आत्माराम धनेलिया, आरक्षक मुकेष देवागंन, महिला आरक्षक संध्या ठाकुर, सायबर सेल से आरक्षक मिथलेश यादव की सराहनीय भूमिका रही है। आरोपी के द्वारा नाबालिग अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहाला फुसलाकर अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिफ्तार

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