दिनांक- 27.10.2022 थाना- डौण्डी जिला – बालोद (छ.ग.) महिलाओं एवं बच्चों के उपर घटित अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बालोद जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन मे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद हरीश राठौर जिला बालोद व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बोनीफास एक्का के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी डौण्डी उपनिरीक्षक कैलाशचंद्र मरई के नेतृत्व में थाना स्तर पर एक विशेष टीम तैयार किया गया।
थाना डौण्डी क्षेत्र में प्रार्थी की नाबालिक बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना डौण्डी में अपराध क्रं. 161/2022 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया था।
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प्रकरण के विवेचनाक्रम में संदेही को थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी के संबंध में महत्वपुर्ण जानकारी प्राप्त करने बाद अपह्ता को दस्तयाब कर आरोपी का सघनता से पता तलाश कर अभिरक्षा में लेकर पुछताछ किया गया। जिसपर आरोपी द्वारा नाबालिक पीड़िता को भगाकर ले जाने एवं शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाना स्वीकार करने पर तथा पीड़िता के कथन पर आरोपी के विरूद्ध 366,376(2)(ढ) भादवि 4,5(ठ),6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई । एवं आरोपी गोकुल कुमार तारम पिता- रघुनाथ तारम उम्र 23 वर्ष पता- भर्रीटोला को विधिवत दिनांक 27.10.2022 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
प्रकरण के विवेचना एवं आरोपी के पतासाजी में थाना प्रभारी डौण्डी उपनिरीक्षक कैलाशचंद्र मरई, सउनि डी.एल. रावटे, प्र.आर. ज्ञानेश चंदेल, आर. षमनेश साहू, आर. युगल किशोर लोहले, आर. खिलावन सिन्हा, म.आर. माधुरी लाटिया की सराहनीय भूमिका रही।