बालोद, 22 सितम्बर 2020
कलेक्टर जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ छ.ग. के प्रान्तीय अव्हान पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमितिकरण की मांग को लेकर जिलें में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा 19 सितंबर 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना संघ द्वारा प्रेषित किया गया है। वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन गृह सी-अनुभाग विभाग महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश द्वारा राज्य में छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979(क्रमांक 10, सन् 1979) लागू किया गया है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने को पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है।
शासन के निर्देश के परिपालन में कार्यालयीन नोटिस 20 सितंबर 2020 के माध्यम से हड़ताल पर गए अधिकारी, कर्मचारियों को तत्काल कार्य पर वापस लौटकर सौंपे गए दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करने के लिए नोटिस जारी किया गया। हड़ताली अधिकारी, कर्मचारी द्वारा 24 घण्टे के भीतर अपने पदीय कार्य पर वापस नहीं आने के फलस्वरूप आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा 56 के अधीन एवं छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण
तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 एस्मा की कण्डिका 7(1) एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत् निम्नांकित संविदा स्वास्थ्य अधिकारी, कर्मचारी की तत्काल प्रभाव से संविदा नियुक्ति समाप्त किया गया है – डॉ प्रकाश राठौर आयुष मेडिकल ऑफिसर कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी डौण्डी, श्री मुकेश देवांगन ब्लॉक एकाउन्ट मैनेजर कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी गुण्डरदेही, श्री रितेश्वर गंगबेर जिला डाटा सहायक कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी बालोद, श्री रूपेश श्रीवास्तव लैब टेक्नीशियन कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी डौण्डीलोहारा, श्री किशोर साहू पीएडीए कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी गुरूर जिला बालोद।