बिल्डर भरेगा 1 लाख का जुर्माना, जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश

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  • अनुबंध के मुताबिक नहीं कराया कोल्ड स्टोरेज का निर्माण

जगदलपुर जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर ने एक प्रकरण में बिल्डर को एक माह के भीतर अधूरा कार्य पूर्ण करने का निर्देश देते हुए निर्माण में असफल रहने पर 20 लाख रुपए क्षतिपूर्ति प्रदान करने, आवेदकों को क्षतिपूर्ति के मद में 1 लाख की राशि अदा करने तथा 5000 वाद व्यय के तौर देने का आदेश पारित किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मैं मेसर्स ओजस्वी कोल्ड स्टोरेज के संचालकों ने अहमदाबाद स्थित एआरबी बिल्डकॉन कंपनी के साथ ग्राम दहीकोंगा में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करने के लिए अनुबंध पत्र निष्पादित किया था। इस हेतु ओजस्वी कोल्ड स्टोरेज द्वारा 70 लाख रुपए की राशि बिल्डर को प्रदान की जा चुकी थी। कार्य लगभग डेढ़ माह में पूर्ण किया जाना था, लेकिन बिल्डर द्वारा काम अधूरा छोड़कर उसे पूर्ण नहीं किया जा रहा था। इससे क्षुब्ध होकर जिला आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी। जिला उपभोक्ता आयोग ने माना है कि बिल्डर द्वारा निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न कर लापरवाही पूर्वक कृत्य, सेवा में कमी एवं व्यवसायिक कदाचरण कर आवेदकों को मानसिक रूप से परेशान किया गया है। अतः आवेदक बिल्डर से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ ने उक्त आदेश पारित किया है।