- तीन दिन के भीतर काम पर लौटने की दी गई चेतावनी
जगदलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बस्तर ने राज्य शासन के फैसले का हवाला देते हुए स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की हड़ताल को अवैध करार दिया है। उन्होंने हड़ताली कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ के बस्तर जिला अध्यक्ष पंकज सेठिया और स्वास्थ्य कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष को प्रेषित पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के आह्वान पर 5 सूत्रीय मांग के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन के द्वितीय चरण के तहत 21 अगस्त से अनिश्चित कालीन हड़ताल से वापस आने के संबंध में। छग शासन, के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय ने छग सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-6 एवं नियम-7 के प्रावधानों के तहत प्रदर्शन तथा हड़ताल और स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान को राज्य के शासकीय सेवकों के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अधिकारी – कर्मचारी अपनी मांगों के संबंध में अनाधिकृत रूप से निरंतर हड़ताल पर हैं। इस कारण से लोकहित, नागरिक सेवाएं तथा शासकीय कार्य प्रभावित हो रहें हैं और लोगों को असुविधा हो रही है। शासकीय सेवकों का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अनुसार कदाचरण की श्रेणी में आता है। ऐसा कृत्य करने पर वे अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी होंगें। अतः आप अपने संघ के कर्मचारियों को 3 दिवस के अंदर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें। उपस्थित नहीं होने की स्थिति में छत्तीसगढ़, सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-6 एवं नियम-7 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।