जिले में अब बिना मास्क पेट्रोल, शराब, गैस नहीं मिलेगा

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जिले में कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया निर्देश

बालोद – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने निर्देश जारी कर कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम तथा वर्तमान में भी जिले में कोरोना पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण सभी संबंधित

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उपाय अमल में लाया जाना आवश्यक हो गया है अतः निम्नानुसार निर्देश जारी किया गया है:- जिले में स्थित सभी पेट्रोल पम्प के कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएंगे और किसी भी व्यक्ति को जो बिना मास्क लगाए पेट्रोल पम्प में पेट्रोल/डीजल लेने आते हैं उन्हें पेट्रोल/

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डीजल प्रदाय नहीं करेंगे। आबकारी दुकानों के संचालक एवं कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएंगे और बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को मदिरा का विक्रय न किया जाए। गैस एजेंसी के कर्मचारी और उपभोक्ता भी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएंगे। माॅल के कर्मचारी अनिवार्य रूप

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से मास्क धारण करेंगे और बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति माॅल में प्रवेश न करे यह सुनिश्चित करेंगे। इसी तरह अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में भी व्यवसाय संचालक एवं उपभोक्ताओं के द्वारा मास्क का उपयोग एवं सामाजिक दूरी का पालन किया जाए। निर्देशों का उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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