दिनांक 03.01.2025 को प्रातः 05.30 बजे ग्राम सांगली थाना गुरूर निवासी केवलचंद साहू उम्र 38 वर्ष एवं उसकी पत्नि ईश्वरी बाई साहू उम्र 35 वर्ष के बीच घरेलू विवाद को लेकर वाद विवाद होने पर आरोपी पति केवलचंद साहू द्वारा अपनी पत्नि को घर में रखे कुल्हाड़ी से सिर जांग व पैरो में चोट पहुंचाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था जिसे धमतरी अस्पताल मे ईलाज हेतु भर्ती कराया गया था जो ईलाज के दौरान मौत हो गयी। मृतिका ईश्वरी बाई साहू का पोस्ट मार्टम धमतरी अस्पताल में होने के उपरांत मामले की डायरी पुलिस चौकी कंवर आने पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए थाना गुरूर में मर्ग क्रमांक 01/2025 धारा 194 बीएनएसएस एवं अप.क. 07/2025 धारा 103 बीएनएस कायम कर विवेचना मे लिया गया था। जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारीयो को दिये जाने पर पुलिस अधीक्षक एस.आर. भगत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर के निर्देश पर तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोनीफॉस एक्का के मार्गदर्शन में आज दिनांक 04. 01.2025 को आरोपी केवलचंद साहू पिता जयराम साहू उम्र 38 वर्ष निवासी सांगली को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर उसके द्वारा अपराध कबूल करते हुए घटना में प्रयुक्त अलाजरब कुल्हाड़ी को जप्त कर अपराध सिद्ध पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्ययिक अभिरक्षा पर भेजा जा रहा है।