किरायेदारों की जानकारी देना होगा अनिवार्य अन्यथा होगी कार्यवाही

0
56

बालोद पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि उनके यहां जो भी किराएदार निवास कर रहे हैं, किराएदार फार्म नजदीकी थाना/चौकी से प्राप्त कर किराएदार का पूर्ण विवरण मय दस्तावेजों (आधार कार्ड/वोटर आईडी / पहचान पत्र/राशनकार्ड) के साथ संबंधित थाना/चौकी में अनिवार्य रूप से जमा करें । जानकारी नहीं दिए जाने की स्थिति में एवं किराएदार की किसी भी मामलें में संलिप्तता पाए जाने पर किराएदार के साथ-साथ मकान मालिक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी । उक्त जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस के पोर्टल – सिटिजन सर्विस पोर्टल में जाकर ऑनलाइन भी फॉर्म भरा जा सकता है l कृपया जागरूक बने एवं भविष्य में होने वाली परेशानी से बचने के लिए जानकारी थाने में अनिवार्य रूप से दें l