बालोद शहर में नेशनल हाईवे में अवैधानिक रूप से सड़क किनारे खड़े वाहनों पर 285 बीएनएस के तहत् अपराध दर्ज कर की जा रही है कार्यवाहीनो पार्किंग में खडे वाहनों के पहिया लॉक कर 145 वाहन चालकों पर किया गया है 45,500 रूपए का जुर्माना
विगत ढाई माह में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले कुल 8009 वाहन चालकों पर किया गया 34,81,800 की कार्यवाही सड़क किनारे अवैधानिक रूप से तथा नो पार्किंग में वाहन न खड़ा करने,शराब सेवन कर वाहन नहीं चलाने और हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाने की जा रही अपील
बालोद, 18 मार्च 2026 पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल के निर्देशन पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन मंे, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बालोद श्री बोनीफॅास एक्का एवं यातायात प्रभारी निरीक्षक श्री रविशंकर पाण्डेय के नेतृत्व में यातायात बालोद एवं सभी थाना, चैकी प्रभारियों द्वारा जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं आम जनों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले एवं दोपहिया वाहन में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर विशेष अभियान चलाकर लगातार जागरूकता अभियान एवं कार्यवाही की जा रही है।
इस विशेष अभियान के दौरान विगत ढ़ाई माह में यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले 8009 वाहन चालकों से 34,81,800 रूपए चालानी कार्यवाही की गई है। जिसमें मुख्य रूप से शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले 186 वाहन चालकों पर कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया जहां शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर 20,13,500 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले 275 वाहन चालकों पर 1,40,500 रूपए की चालानी कार्यवाही की गई है। ज्ञातव्य हो कि शराब सेवन कर वाहन चलाने पर प्रथम अपराध में 10,000 रूपए जुर्माना एवं 06 माह की कारावास एवं द्वितीय अपराध पर 15,000 रूपए जुर्माना एवं 02 साल तक की सजा का प्रावधान है।बालोद पुलिस द्वारा शहर यातायात व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु बालोद शहर में नेशनल हाईवे में खतरनाक ढंग से जीवन सकंट उत्पन्न करने के लायक अवैधानिक रूप खड़े वाहनों पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही है, इन वाहन चालकों के विरूद्व धारा 285 बीएनएस के तहत् अपराध दर्ज कर प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाना है। साथ ही नो पर्किंग में खड़े वाहनों पर भी लगातार लॉक लगाकर मोटरयान अधिनियम के धाराओं के तहत् सख्त से सख्त कार्यवाही की गयी है। नो पर्किंग में खडे 145 वाहनों पर कार्यवाही कर 45,500 रूपए की कार्यवाही की गयी है। यातायात पुलिस बालोद के द्वारा लगातार वाहन चालको से अपील किया जा रहा है की नेशनल हाईवे में बड़ी वाहनों को अवैधानिक रूप संकटापन्न स्थिति में खड़ी न करे, शहर में व्यस्तम मार्ग में सड़क किनारे अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में वाहन खड़ी न करे, शराब सेवन कर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए अपने तथा अन्य व्यक्तियों की जान जोखिम में न डाले हमेशा यातायात नियमों का पालन करे आम जनो एवं वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बालोद पुलिस सदैव तत्पर है। यातायात पुलिस बालोद आम नागरिकों से अपील करता है कि मालवाहक वाहन में सवारी भरकर परिवहन न करे, यातायात नियमों का पालन करे, रात्रि में वाहन चलाते समय अपर डिपर का प्रयोग करे, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग न करे, नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, संयमित गति से वाहन चलाएं।




