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Big Breaking जिले के नगरीय क्षेत्रों में 06 अगस्त की मध्यरात्रि तक बंद रहेंगे व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

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बालोद – बालोद.कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनता की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्यालयीन आदेश दिनांक 20 जुलाई 2020 के द्वारा जिला बालोद के समस्त नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषद बालोद, दल्लीराजहरा तथा नगर पंचायत गुरुर, गुण्डरदेही, अर्जुंदा, डौंडीलोहारा, डौंडी, चिखलाकसा क्षेत्र) में तथा नगर पालिका परिषद बालोद से लगे ग्राम पंचायत झलमला एवं सिवनी में  23 जुलाई 2020 की मध्य रात्रि से 29 जुलाई 2020 की मध्य रात्रि तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा बाजार बंद रखने का आदेश आवश्यक सेवाओं में छूट के साथ जारी किया गया था।  वर्तमान में जिले में लगातार कोरोना वायरस से प्रभावित मरीज मिल रहे हैं विगत दस दिवस में कोरोना से प्रभावित 34 मरीज मिले हैं। संक्रमण रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संभावित उपाय अमल में लाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। अतः वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश को 06 अगस्त 2020 की मध्यरात्रि तक बढ़ाया गया है।

जारी आदेश अनुसार अनुमति प्राप्त दुकानें, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्न कार्यालय व प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है:-

कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना चौकी व नगरीय निकाय कार्यालय खुले रहेंगे। उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगंतुकों का प्रवेश नहीं होगा। वन विभाग से संबंधित शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की एक तिहाई उपस्थिति के साथ कार्य संपादन की अनुमति दी गई है। पंजीयन कार्यालय (एप्प – पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर) खुले रहेंगे। भारत सरकार के अधीनस्थ सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवाएं (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है), दवा दुकान, चश्मे की दुकान, दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं। उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) एवं छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश में घोषित आवश्यक सेवाएं।

सेवई, राखी एवं त्यौहारों से संबंधित सामग्रियॉ किराना दुकान के माध्यम से विक्रय की जा सकेगी। खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी चिकन, मटन, मछली और अंडा के उत्पादन/विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन की गतिविधियां। ऐसी संस्थाओं में एक समय पर, एक ही स्थान में पॉच से अधिक ग्राहक एकत्रित नहीं होंगे तथा प्रत्येक तीन घंटों में अपने परिसर की साफ सफाई की जाए, ऐसी व्यवस्था उक्त संस्था प्रबंधक को बनाए रखना होगा। इस कंडिका में लॉकडाउन से प्राप्त छूट विक्रय एवं वितरण के लिए प्रातः 7.00 बजे से दोपहर  12.00 बजे तक रहेगी। दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट)/डेयरी/दूध गंगा में पशुपालकों से दूध संग्रहण का कार्य रात्रि 8.00 बजे तक किया जा सकेगा। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूजपेपर हॉकर प्रातः 6.00 बजे से 9.00 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। होटल एवं रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन घर पहुंच सेवाएॅ दी जा सकेगी। दुग्ध एवं दुध उत्पाद से संबंधित सामग्रियॉ मिठाई आदि प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक, मास्क, सैनिटाईजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं/सेवाएॅ, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, उनको परिवहन करने वाले वाहन। बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाए, न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन से सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां इसमें मंडी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडिया भी शामिल है। जेल, अग्निशमन सेवाएॅ, एटीएम, टेलीकॉम /इंटरनेट सेवाएं/आईटी आधारित सेवाएं, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एलपीजी /सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशु चारा, कृषि आदान विक्रय इकाइयां, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें (इसकी सप्लाई चैन सहित) प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक, पोस्टल सेवाए, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेस, बायलर आदि हो ) सीमेंट, स्टील, शक्कर, उर्वरक एवं खान (माइंस)। ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन तथा समय-समय पर अन्य शासकीय संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा छत्तीसगढ़ शासन के जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित सेवाएं। राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभावित क्षेत्र के सभी नागरिक अपने घर पर रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर से सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे। बालोद जिला के नगरीय सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशाासकीय बैंक एवं वित्तीय संस्थान गाईडलाईन का पालन करते हुए अपरान्ह 03.00 बजे तक खोले जा सकेंगे।

प्रतिबंधित दुकानें, व्यवसाय, सेवाये :- जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय बुला सकेंगे। सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थियेटर एवं ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के स्थान। स्पोर्टिंग काम्पलेक्स एवं स्टेडियम, मॉर्निंग एवं इवनिंग वॉक एवं व्यायाम एवं सायकलिंग। प्रतिबंधित नगरीय/ग्राम पंचायत क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन, सेवाएॅ जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आटो रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा इत्यादि भी शामिल है। अत्यावश्यक सेवा वाली वाहन फुड, मेडिकल पोस्ट सेवाएॅ आदि प्रतिबंध मुक्त रहेंगी। होटल, रेस्टोरंेट बंद रहेंगे, घर पहुॅच सुविधा दी जा सकेगी। साप्ताहिक हाट-बाजार, ठेला, गुमटी, खोमचे आदि। सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल तथा कार्यक्रम। केवल अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी शासकीय सेवाएॅ बंद रहेंगे। भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय कार्यालय उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना दिनांक 13 मार्च 2020 के अंतर्गत उल्लेख है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत है अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा उपर्युक्त आदेश एवं इसमें दिए गए निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। आदेश के उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र दिनांक 13 मार्च 2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

किसान संगठन संघ द्वारा डौण्डी ब्लाक को सूखाग्रस्त घोषित करने मुख्यमंत्री को ज्ञापन

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डौण्डी – डौण्डी ब्लाक के निवासियों द्वारा तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है कि डौण्डी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम आडेझर, खैरवाही, कोटागांव, सल्हाईटोला, मनकुंवर, नलकसा, कुमुडकट्टा, कोपेडेरा, नर्राटोला, कामता, औराटोला, डौण्डी, छिंदगांव, बम्हनी, कुसुमटोला, उकारी, अवारी, गुदुम, मरकाटोला, कुंवागोंदी, मरकाटोला उर्फ सुरडोंगर, भरीटोला, घोठिया, आमाडुला आदि क्षेत्रों में अत्यंत ही अल्प वर्षा के कारण बुवाई प्रभावित हुआ. दो-तीन बार बुवाई के बाद भी धान की फसल ठीक से अंकुरित नहीं हो पाया है । इससे

किसानों की कमर पहले ही टुट चुकी है और कहीं-कहीं पर अंकुरण ठीक हुआ है, तो आज डेड़ माह बाद भी फसल की बियासी का कार्य नहीं हुआ है, इसका कारण बियासी के लायक पानी नहीं गिरा है, जिससे बियासी कार्य नहीं हो पाया है । इसी अल्प वर्षा के कारण रोपाई का कार्य भी आज तक नहीं हो पाया है । इसलिए डौण्डी ब्लाक क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया जावे, तथा किसानों को यथोचित मुआवजा की राशि का भुगतान दिलाया जावे ।

किसान संगठन संघ द्वारा डौण्डी ब्लाक को सूखाग्रस्त घोषित करने मुख्यमंत्री को ज्ञापन

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डौण्डी – डौण्डी ब्लाक के निवासियों द्वारा तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है कि डौण्डी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम आडेझर, खैरवाही, कोटागांव, सल्हाईटोला, मनकुंवर, नलकसा, कुमुडकट्टा, कोपेडेरा, नर्राटोला, कामता, औराटोला, डौण्डी, छिंदगांव, बम्हनी, कुसुमटोला, उकारी, अवारी, गुदुम, मरकाटोला, कुंवागोंदी, मरकाटोला उर्फ सुरडोंगर, भरीटोला, घोठिया, आमाडुला आदि क्षेत्रों में अत्यंत ही अल्प वर्षा के कारण बुवाई प्रभावित हुआ. दो-तीन बार बुवाई के बाद भी धान की फसल ठीक से अंकुरित नहीं हो पाया है । इससे

किसानों की कमर पहले ही टुट चुकी है और कहीं-कहीं पर अंकुरण ठीक हुआ है, तो आज डेड़ माह बाद भी फसल की बियासी का कार्य नहीं हुआ है, इसका कारण बियासी के लायक पानी नहीं गिरा है, जिससे बियासी कार्य नहीं हो पाया है । इसी अल्प वर्षा के कारण रोपाई का कार्य भी आज तक नहीं हो पाया है । इसलिए डौण्डी ब्लाक क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया जावे, तथा किसानों को यथोचित मुआवजा की राशि का भुगतान दिलाया जावे ।

बालोद युवा कांग्रेस ने बालोद जिला कलेक्टर को लिखा पत्र, त्योहारों में व्यापारी हित को मद्देनजर रख लॉक डाउन में छूट की मांग की।

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बालोद – बालोद जिले स्थित नगर दल्ली राजहरा में विगत 14 दिनों से कोई भी कोविड मरीज नहीं मिला है और पूर्व में मिले कोविड पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आयी है व संक्रमित परिवार ठीक हो कर आ चुका है ।
शासन के आदेशानुसार कलेक्टर की अनुशंसा से राज्य के विभिन्न जिलों में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है ,
पर इससे सारे व्यापारी वर्ग जिन्होंने त्योहार को मद्देनजर रख खरीदी कर रखी थी , वो अब संकट में फस गए हैं ।
अतः जिलाधीश महोदय से निवेदन किया गया कि सारे छोटे बड़े व्यापारियों के हितों को मद्देनजर रख नियमों में संशोधन कर त्योहारी व्यापार को छूट या नगर दल्ली राजहरा को लॉकडाउन से मुक्त करें ।

Big Breaking – 102 महतारी एक्सप्रेस बंद करने की चेतावनी

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रायपुर – छत्तीसगढ़ में 102 एंबुलेंस सेवा दे रही एजेंसी ने स्वास्थ्य विभाग को 31 जुलाई को अपनी सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है।  जानकारी के अनुसार कंपनी जीवीके-ईएमआरआई 31 जुलाई से एंबुलेंस का संचालन बंद करने का फैसला ले लिया है। कंपनी ने यह जानकारी विभाग को दे दी है। साथ ही अपने 1750 अधिकारी कर्मचारियों को सेवा समाप्ति का नोटिस भी जारी कर दिया है। इधर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना महामारी के बीच सरकार से अधिक राशि वसूलने के लिए कंपनी दबाव बना रही है।

जीवीके इमरजेंसी मैनेजमेंट संस्था के माध्यम से अगस्त 2013 से राज्य में ‘102 महतारी एक्सप्रेस’ एम्बुलेंस सेवा का संचालन किया जा रहा है। इस सेवा के अंतर्गत संस्था द्वारा गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को निशुल्क अस्पताल ले जाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि महतारी एक्सप्रेस सेवा का टेंडर अगस्त 2018 में समाप्त होने पर टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से जीवीके संस्था को एक्सटेंशन दिया गया।

जुलाई 2018 में कंपनी से अनुबंध समाप्त हो गया था। मगर विभाग द्वारा कहा गया कि नए टेंडर तक सेवाएं जारी रखें। चौथा टेंडर निकाला जाएगा, मगर यह कोरोना काल में ठंडे बस्ते में चला गया है। तीन बार टेंडर किया गया, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इसके कारण जीवीके इमरजेंसी मैनेजमेंट कंपनी को एक्सटेंशन दिया गया है। कंपनी चाहती है कि काम न करने या शिकायतों पर इनके ऊपर किसी तरह की पेनाल्टी न लगे, साथ ही तय राशि बढ़ाई जाए। 

प्रदेश में अगस्त 2013 से शुरू हुई 102 महतारी एक्सप्रेस से अब तक 42 लाख गर्भवती माताएं और उनके बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। इससे गर्भवतियों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जिससे मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। एंबुलेंस के अंदर आपात स्थिति में डिलीवरी करवा कर जान भी बचाई गई। जीवीके कंपनी की बात करें तो जिले में 90 व राज्य भर में 2800 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। जो 102 की 379 एम्बुलेंस व 108 की 330 एम्बुलेंस काे चलाने का काम कर रहे हैं। बालोद सहित बाकी जगहों में रोजाना 108 संजीवनी में औसतन 4 मामले व 102 महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस में 6 से ज्यादा मामले आते हैं।

Breaking शहीदी सप्ताह के पहले ही दिन पुलिस माओवादी के बीच मुठभेड़

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बीजापुर – नक्सलियों ने शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान किया है और शहीदी सप्ताह से पहले नक्सल क्षेत्र में दहशत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।  नक्सलियों ने स्मारक लगाकर एक बार फिर इलाके में अपनी दहशतभरी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की है। दूसरी ओर स्मारक लगाए जाने की खबर मिलने के बाद इलाके में सर्चिंग बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। कुछ दिन पहले ही नक्सलियों ने कोयलीबेड़ा मार्ग पर पर्चे फेंके थे और 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का एलान किया था। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिरी से सुचना मिलने के बाद फ़ोर्स पहुंची जहाँ गुमनेर के जंगलों में पोडिया का स्मारक बना रहे नक्सलियों और डीआरजी जवानों  के साथ शहीदी सप्ताह के पहले ही दिन मुठभेड़ हो गई जिसके पश्चात् माओवादी अपने साथ रखे बम, मेडिसिन, माओवादी साहित्य, दैनिक उपयोग की सामग्री सहित कैंप छोड़कर भागे | डीआरजी के जवानों  द्वारा खोजबीन जारी है |

15 लीटर अवैध कच्ची महुआ के साथ युवक गिरफ्तार, डौंडी पुलिस की कार्यवाही।

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डौंडी :- डौंडी क्षेत्र के ग्राम दिगवाडी निवासी ज्ञानेश्वर गावड़े पिता लच्छुराम उम्र 35 वर्ष द्वारा अपने निजी मकान में अवैध कच्ची महुआ शराब विक्रय किया जा रहा था। जिसकी सूचना मिलने पर डौंडी थाना टीआई अनिल ठाकुर के निर्देश पर पुलिस टीम ने छापेमार कार्यवाही की गई,जहां उक्त युवक के घर से दो गेलन में रखे 15 लीटर महुआ शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध आबकारी एक्ट 34 (2) के तहत कार्यवाही कर आरोपी को रिमांड में लेकर जेल भेजा गया। इस कार्यवाही में स्वयं टीआई अनिल ठाकुर , एएसआई मंडलेश, प्रधान आरक्षक सुमन राजपूत, आरक्षक पुकेश साहू, दमन वर्मा, देवेंद्र कुलदीप, तूमेश सिन्हा का योगदान रहा।

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने निकाली संविदा और नियमित अभ्यर्थियों के लिए बम्पर भर्ती

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रायपुर – कोरोना के इस संकट के दौर में जहाँ लोगों को नौकरियों के लाले पड़े है वहीँ छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अभ्यर्थियों के लिए 2100 पदों पर नियमित और 3449 पदों पर संविदा भर्ती निकालने जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग ने जो भर्तियां निकाली हैं उनमें 300 पद चिकित्सा अधिकारी, 89 पद ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स के 911 पद, 50 पद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के 350 पद और महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के 400 पद हैं जिन पर नियमित भर्ती की जाएगी।

वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 3449 पदों पर मार्च 2021 तक और कोविड 19 डेडिकेटेड हास्पिटल के 379 पदों पर तीन माह के लिए संविदा भर्ती की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही भर्ती की जानकारी दी है। 

लॉकडाउन में त्यौहारों पर दो दिन के मिलेगी विशेष छुट पर सिर्फ निर्धारित समय के लिए

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रायपुर – कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लॉक डाउन की अवधि बढ़ाने जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है | आने वाले माह में अगस्त में दो बड़े त्यौहार को देखते हुए राजधानी वासियों के लिए राहत की खबर है। जिला कलेक्टर ने दो दिन के लिए दुकान खोलने की छूट दी है और यह छुट केवल 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही रहेगा अर्थात जो भी खरीदारी करनी है 4 घंटे के भीतर ही कर सकते है |

किराना दुकानों को विक्रय, वितरण, भंडारण एवं परिवहन की अनुमति, किराना दुकानों के माध्यम से राखी एवं त्यौहार में उपयोग आने वाली अन्य वस्तुएं, खाद्य, मिठाई, मिष्ठान पदार्थ, दवा एवं चिकित्सा उपकरण समेत सभी आवश्यक वस्तुओं की दुकाने ।

दल्लीराजहरा भाजपा के वरिष्ठ नेता सुदेश सिंह जी को जिला बालोद के कोषाअध्यक्ष बनाए जाने पर वार्ड पार्षद एवं मोहल्ले वासी द्वारा दिया गया विशेष उपहार

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दल्लीराजहरा – भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुदेश सिंह जी को जिला बालोद के कोषा अध्यक्ष बनाए जाने पर वार्ड क्रमांक 4 की पार्षद परमिला पारकर तथा मोहल्ले वासी द्वारा सुदेश सिंह जी को कटहल का पेड़ देकर उन्हें बधाई दिए गया तथा उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की गई और उनका आशीर्वाद लिए जिसमें विशेष रूप से वार्ड के निलेश श्रीवास्तव नवल किशोर सिंह विजय कुमार सिंह राजकुमार सिंह अर्जुन राय सुनील पाकर सोनिया सिंह मौजूद थे सुदेश सिंह जी के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया और संकल्प लिया गया कि इस कटहल के पेड़ को सदा हरा-भरा रखूंगा और एक दिन यह पेड़ बन कर लोगों को छाया और फल देगा |

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