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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने गणेशोत्सव के संबंध में जारी किए निर्देश

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बालोद . कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने निर्देश जारी कर कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए गणेशोत्सव के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए हैं:- मूर्ति की ऊंचाई एवं चौड़ाई 4 गुणा 4 फीट से अधिक ना हो। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 गुणा 15 फीट से अधिक ना हो। पंडाल के सामने कम से कम पॉच हजार वर्ग फीट की खुली जगह हो। पंडाल एवं सामने पॉच हजार फीट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित ना हो। मंडप/पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल ना हो, दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाए जाएंगे। किसी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक ना हो। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट टेªसिंग किया जा सके। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति चार सीसीटीवी लगाएगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा। ऐसा पाए जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाएगा। मूर्ति स्थापना करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर हैण्डवास एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाए जाने पर अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर पण्डाल में प्रवेश नही देने की जिम्मेदारी समिति की होगी। व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग, आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जो मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो इलाज का संपूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी। मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना के समय स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटा-एस(छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए चार से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित रूट मार्ग तथा तिथि एवं समय का पालन करना होगा। शहर के व्यस्त मार्गो से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के मार्ग में कहीं भी स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण, पण्डाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त शर्तों के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी। यदि घर से बाहर मूर्ति स्थापित किया जाता हैं तो कम से कम सात दिवस पूर्व स्थानीय निकाय कार्यालय में शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश दिनांक 04 जून 2020 के अंतर्गत जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर एपिडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने किया गोधन न्याय योजना की प्रगति की समीक्षा

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बालोद . कलेक्टर जनमेजय महोबे आज शाम संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयेाजित बैठक में जिले में गोधन न्याय योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर की राशि का पहला भुगतान हितग्राहियों को उनके बैंक खाता में आगामी पॉच अगस्त को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ऑनलाईन भुगतान हेतु तैयारियॉ समय पूर्व कर लिया जाए। कलेक्टर ने गौठान समितियों का खाता सहकारी बैंक में खोले जाने की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन हेतु स्वसहायता समूहों का प्रशिक्षण की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोकेश कुमार चन्द्राकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत ठाकुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

जिले में अब तक 469 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

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बालोद . जिले में चालू मानसून सत्र के दौरान 01 जून से आज 29 जुलाई 2020 तक 469.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। कलेक्टर कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बालोद तहसील में अब तक 552.3 मिलीमीटर, गुरूर तहसील में 634 मिलीमीटर, गुण्डरदेही तहसील में 477.3 मिलीमीटर, डौण्डी तहसील में 376.8 मिलीमीटर और डौण्डीलोहारा तहसील में 306.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं से आवेदन 17 अगस्त तक

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बलोद . अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालोद सिल्ली थॉमस ने बताया कि गुरूर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कोलिहामार, आनंदपुर, सोंहपुर, पेरपार, घोघोपुरी, गंगोरीपार, कन्हारपुरी, देवकोट, बालोदगहन और भोथली में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का संचालन स्वामित्व रिक्त होने की दशा में इच्छुक संस्थाओं से आवेदन शर्तों के अधीन 17 अगस्त 2020 शाम 05.30 बजे तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालोद में निर्धारित प्रारूप में मंगाए गए हैं। उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालोद से प्राप्त की जा सकती है।

30 एवं 31 जुलाई को व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार खोलने की मिली अनुमति, जाने समय

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बलोद . कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु 06 अगस्त 2020 की मध्यरात्रि तक आवश्यक सेवाओं में छूट के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के प्रक्रम में निम्नानुसार आदेश जारी किया गया है:- आगामी त्यौहारों को देखते हुए 30 जुलाई एवं 31 जुलाई 2020 को प्रातः 07 बजे से शाम 04.00 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार खोलने की अनुमति दी गई है। उक्त अवधि में सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थियेटर, ऑडिटोरियम, स्पोर्टिंग काम्पलेक्स एवं स्टेडियम पूर्ववत बंद रहेंगे। कार्यालयीन आदेश 28 जुलाई 2020 के तहत लगाए गए प्रतिबंध 31 जुलाई 2020 को शाम 04 बजे से पूर्णतः प्रभावशील होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

बिजली कटौती से परेशान वार्डवासियों ने पार्षद के नेतृत्व में विभाग को चेताया।

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डौंडी :- नगर पंचायत डौंडी के वार्ड क्रमांक पाँच में करीब एक सप्ताह से विधुत आपूर्ति ठप्प रहने यहां के रहवासी खासे परेशान हो गए है। वार्डवासियों का कहना है कि संबंधित विभाग इस वार्ड में बिजली कटौती अधिक कर रहा है, उमस भरी गर्मी में लोग हलाकान हो रहे है वही विधुत संबंधी कार्य वाले जरूरतमंदों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।इस समस्या को लेकर वार्डवासी वार्ड के पार्षद भावेश यादव के संग विधुत विभाग पहुँचकर कम्पलेंट लिखाये तथा विभाग को चेताया कि नगर में बिजली कटौती अधिक ना करे अन्यथा वार्डवासी आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे विभाग को भारी भरकम बिजली बिल अदा कर रहे है तो विभाग को चाहिए कि लोगों को विद्युत की अच्छी सुविधा प्रदाय करें।

Breaking दल्लीराजहरा में कुत्तों का आतंक जिंदा पशुओं को नोच नोच कर खा रहे है

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इन आवारा कुत्तो को कच्चा मांस खाने का आदत राजहरा बाबा मन्दिर के आगे नगर पालिका द्वारा कचरा व मरे मवेशियों को फेके जाने के कारण हुआ है जिस दिन कोई मरा जानवर नही मिलता ये अपना शिकार खुद ढूढ़  रहे है ।

दल्लीराजहरा – राजहरा बाबा कचरा घर के आसपास आवारा कुत्ते झुंड बनाकर गायों को शिकार बना रहे है चाहे छोटे मवेशी हो या बड़े घटना दिन ब दिन बढ़ते जा रही है 10 से 15 आवारा कुत्तोँ का झुंड है जो cisf  फायरिंग  जोन  कचरा संग्रहालय से राजहरा बाबा के आसपास के जंगलो में घात लगाकर शिकार कर रहे है आये दिन गायो का शिकार कर रहे है आज तो हद हो गई सप्तगिरि पार्क से लगे जंगल मे लगभग 10 आवारा कुत्तों का झुंड एक बछिया को चारों ओर से घेर कर दबोच लिया था एक महिला के चिल्लाने से राजहरा बाबा के निवासी दौड़ कर जंगल की ओर भागे तब कही जाकर आवारा कुत्तों को खदेड़ा गया  बछिया अधमरी हालात में थी इस बात से इनकार नही किया जा सकता कि ये आवारा कुत्ते कच्चा मांस की लत से किसी इंसान पर जान लेवा हमला नही कर सकते जल्द ही इन आवारा कुत्तों को ठिकाना नहीं लगाया गया तो बहुत  जल्द कोई बड़ी घटना घट सकती है ।

Big Breaking जिले के नगरीय क्षेत्रों में 06 अगस्त की मध्यरात्रि तक बंद रहेंगे व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

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बालोद – बालोद.कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनता की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्यालयीन आदेश दिनांक 20 जुलाई 2020 के द्वारा जिला बालोद के समस्त नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषद बालोद, दल्लीराजहरा तथा नगर पंचायत गुरुर, गुण्डरदेही, अर्जुंदा, डौंडीलोहारा, डौंडी, चिखलाकसा क्षेत्र) में तथा नगर पालिका परिषद बालोद से लगे ग्राम पंचायत झलमला एवं सिवनी में  23 जुलाई 2020 की मध्य रात्रि से 29 जुलाई 2020 की मध्य रात्रि तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा बाजार बंद रखने का आदेश आवश्यक सेवाओं में छूट के साथ जारी किया गया था।  वर्तमान में जिले में लगातार कोरोना वायरस से प्रभावित मरीज मिल रहे हैं विगत दस दिवस में कोरोना से प्रभावित 34 मरीज मिले हैं। संक्रमण रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संभावित उपाय अमल में लाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। अतः वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश को 06 अगस्त 2020 की मध्यरात्रि तक बढ़ाया गया है।

जारी आदेश अनुसार अनुमति प्राप्त दुकानें, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्न कार्यालय व प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है:-

कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना चौकी व नगरीय निकाय कार्यालय खुले रहेंगे। उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगंतुकों का प्रवेश नहीं होगा। वन विभाग से संबंधित शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की एक तिहाई उपस्थिति के साथ कार्य संपादन की अनुमति दी गई है। पंजीयन कार्यालय (एप्प – पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर) खुले रहेंगे। भारत सरकार के अधीनस्थ सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवाएं (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है), दवा दुकान, चश्मे की दुकान, दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं। उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) एवं छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश में घोषित आवश्यक सेवाएं।

सेवई, राखी एवं त्यौहारों से संबंधित सामग्रियॉ किराना दुकान के माध्यम से विक्रय की जा सकेगी। खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी चिकन, मटन, मछली और अंडा के उत्पादन/विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन की गतिविधियां। ऐसी संस्थाओं में एक समय पर, एक ही स्थान में पॉच से अधिक ग्राहक एकत्रित नहीं होंगे तथा प्रत्येक तीन घंटों में अपने परिसर की साफ सफाई की जाए, ऐसी व्यवस्था उक्त संस्था प्रबंधक को बनाए रखना होगा। इस कंडिका में लॉकडाउन से प्राप्त छूट विक्रय एवं वितरण के लिए प्रातः 7.00 बजे से दोपहर  12.00 बजे तक रहेगी। दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट)/डेयरी/दूध गंगा में पशुपालकों से दूध संग्रहण का कार्य रात्रि 8.00 बजे तक किया जा सकेगा। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूजपेपर हॉकर प्रातः 6.00 बजे से 9.00 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। होटल एवं रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन घर पहुंच सेवाएॅ दी जा सकेगी। दुग्ध एवं दुध उत्पाद से संबंधित सामग्रियॉ मिठाई आदि प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक, मास्क, सैनिटाईजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं/सेवाएॅ, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, उनको परिवहन करने वाले वाहन। बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाए, न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन से सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां इसमें मंडी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडिया भी शामिल है। जेल, अग्निशमन सेवाएॅ, एटीएम, टेलीकॉम /इंटरनेट सेवाएं/आईटी आधारित सेवाएं, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एलपीजी /सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशु चारा, कृषि आदान विक्रय इकाइयां, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें (इसकी सप्लाई चैन सहित) प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक, पोस्टल सेवाए, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेस, बायलर आदि हो ) सीमेंट, स्टील, शक्कर, उर्वरक एवं खान (माइंस)। ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन तथा समय-समय पर अन्य शासकीय संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा छत्तीसगढ़ शासन के जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित सेवाएं। राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभावित क्षेत्र के सभी नागरिक अपने घर पर रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर से सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे। बालोद जिला के नगरीय सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशाासकीय बैंक एवं वित्तीय संस्थान गाईडलाईन का पालन करते हुए अपरान्ह 03.00 बजे तक खोले जा सकेंगे।

प्रतिबंधित दुकानें, व्यवसाय, सेवाये :- जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय बुला सकेंगे। सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थियेटर एवं ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के स्थान। स्पोर्टिंग काम्पलेक्स एवं स्टेडियम, मॉर्निंग एवं इवनिंग वॉक एवं व्यायाम एवं सायकलिंग। प्रतिबंधित नगरीय/ग्राम पंचायत क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन, सेवाएॅ जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आटो रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा इत्यादि भी शामिल है। अत्यावश्यक सेवा वाली वाहन फुड, मेडिकल पोस्ट सेवाएॅ आदि प्रतिबंध मुक्त रहेंगी। होटल, रेस्टोरंेट बंद रहेंगे, घर पहुॅच सुविधा दी जा सकेगी। साप्ताहिक हाट-बाजार, ठेला, गुमटी, खोमचे आदि। सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल तथा कार्यक्रम। केवल अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी शासकीय सेवाएॅ बंद रहेंगे। भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय कार्यालय उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना दिनांक 13 मार्च 2020 के अंतर्गत उल्लेख है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत है अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा उपर्युक्त आदेश एवं इसमें दिए गए निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। आदेश के उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र दिनांक 13 मार्च 2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

किसान संगठन संघ द्वारा डौण्डी ब्लाक को सूखाग्रस्त घोषित करने मुख्यमंत्री को ज्ञापन

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डौण्डी – डौण्डी ब्लाक के निवासियों द्वारा तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है कि डौण्डी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम आडेझर, खैरवाही, कोटागांव, सल्हाईटोला, मनकुंवर, नलकसा, कुमुडकट्टा, कोपेडेरा, नर्राटोला, कामता, औराटोला, डौण्डी, छिंदगांव, बम्हनी, कुसुमटोला, उकारी, अवारी, गुदुम, मरकाटोला, कुंवागोंदी, मरकाटोला उर्फ सुरडोंगर, भरीटोला, घोठिया, आमाडुला आदि क्षेत्रों में अत्यंत ही अल्प वर्षा के कारण बुवाई प्रभावित हुआ. दो-तीन बार बुवाई के बाद भी धान की फसल ठीक से अंकुरित नहीं हो पाया है । इससे

किसानों की कमर पहले ही टुट चुकी है और कहीं-कहीं पर अंकुरण ठीक हुआ है, तो आज डेड़ माह बाद भी फसल की बियासी का कार्य नहीं हुआ है, इसका कारण बियासी के लायक पानी नहीं गिरा है, जिससे बियासी कार्य नहीं हो पाया है । इसी अल्प वर्षा के कारण रोपाई का कार्य भी आज तक नहीं हो पाया है । इसलिए डौण्डी ब्लाक क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया जावे, तथा किसानों को यथोचित मुआवजा की राशि का भुगतान दिलाया जावे ।

किसान संगठन संघ द्वारा डौण्डी ब्लाक को सूखाग्रस्त घोषित करने मुख्यमंत्री को ज्ञापन

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डौण्डी – डौण्डी ब्लाक के निवासियों द्वारा तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है कि डौण्डी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम आडेझर, खैरवाही, कोटागांव, सल्हाईटोला, मनकुंवर, नलकसा, कुमुडकट्टा, कोपेडेरा, नर्राटोला, कामता, औराटोला, डौण्डी, छिंदगांव, बम्हनी, कुसुमटोला, उकारी, अवारी, गुदुम, मरकाटोला, कुंवागोंदी, मरकाटोला उर्फ सुरडोंगर, भरीटोला, घोठिया, आमाडुला आदि क्षेत्रों में अत्यंत ही अल्प वर्षा के कारण बुवाई प्रभावित हुआ. दो-तीन बार बुवाई के बाद भी धान की फसल ठीक से अंकुरित नहीं हो पाया है । इससे

किसानों की कमर पहले ही टुट चुकी है और कहीं-कहीं पर अंकुरण ठीक हुआ है, तो आज डेड़ माह बाद भी फसल की बियासी का कार्य नहीं हुआ है, इसका कारण बियासी के लायक पानी नहीं गिरा है, जिससे बियासी कार्य नहीं हो पाया है । इसी अल्प वर्षा के कारण रोपाई का कार्य भी आज तक नहीं हो पाया है । इसलिए डौण्डी ब्लाक क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया जावे, तथा किसानों को यथोचित मुआवजा की राशि का भुगतान दिलाया जावे ।

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